छत्तीसगढ़दुर्गभिलाई

छत्तीसगढ़ की छोटी-छोटी पर महत्वपूर्ण जानकारी…पढ़े पूरी खबर…

अपर कलेक्टरों के मध्य कार्याे का विभाजन

दुर्ग / कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा आयुक्त नगर पालिका निगम, भिलाई, जिला दुर्ग रोहित व्यास को उनके कर्तव्यों के साथ-साथ अपर कलेक्टर, दुर्ग का अतिरिक्त पदभार सौपे जाने के फलस्वरूप जिले में पदस्थ अपर कलेक्टरों के मध्य कार्य विभाजन किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर कलेक्टर अरविन्द कुमार एक्का को अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिला दुर्ग के न्यायालयीन कार्य, दुर्ग अनुभाग के अंतर्गत छ.ग. भू-राजस्व संहिता से संबंधित अपील पुनरीक्षण एवं पुर्नविलोकन प्रकरण के निराकरण हेतु कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग करने (प्रत्येक दसवां प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को अंतरित), दुर्ग अनुभाग के अंतर्गत भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के अंतर्गत कलेक्टर को प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये प्रकरणों में समुचित आदेश पारित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

रोस्टर के अनुसार तहसील/अनुविभाग कार्यालय/उप पंजीयक कार्यालय/जनपद कार्यालय का निरीक्षण, महिला एवं बाल विकास विभाग के नस्तियों का निराकरण (स्थानांतरण/पदस्थापना/अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा), सामान्य/स्थानीय निर्वाचन, शासकीय कर्मचारियों के लिए शासन से प्राप्त होने वाले स्वत्वों के संबंध में वैध वारिसान प्रमाण पत्र जारी करना, राजस्व विभाग से संबंधित विधानसभा प्रश्नों की जानकारी समय पर भेजने हेतु नस्ती कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश करना, शासन/आयुक्त/विडियो कांफेसिंग एवं जिला कार्यालय में आयोजित विभिन्न बैठकों की आवश्यक व्यवस्था, फाईल फोल्डर, कार्यवाही विवरण तैयार करना आदि संबंधी कार्य, शासकीय कार्यालयों के उपयोग हेतु भवन के किराया निर्धारण, प्रमाण पत्र जारी करना (2500 रु. तक के किराया) इसके ऊपर के प्रकरणों की नस्तियों को कलेक्टर को प्रस्तुत करना), जिले के प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों का निराकरण (आरबीसी 6-4 ), माननीय मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव द्वारा आयोजित विडियो कांफ्रेसिंग का कार्य अनुपयोगी डेड स्टॉक जो 5000 रू. तक की कीमत का हो, को अपलेखन करने का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील प्रकरणों का निराकरण शिकायत शाखा की समस्त नस्तियाँ (आवश्यकता अनुसार नस्ती महत्वपूर्ण होने से कलेक्टर को प्रस्तुत की जावेगी), पी.जी.एन. के आवेदन पत्रों का निराकरण, अन्य मदों से प्राप्त होने वाली शिकायतों की समय-समय पर समीक्षा करना तथा व्यक्तिगत रूचि ले कर निराकरण करवाना, चोरी हुए 2000 रू. तक की सामग्री को अपलेखन करने का अधिकार, समयावधि में पेश शस्त्र लाईसेंसों का नवीनीकरण, शस्त्र अनुज्ञप्ति स्वीकृति एवं नवीनीकरण आदेश के पश्चात लाईसेंस बुक तथा लाईसेंस पंजी के प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर एवं सत्यापन, अस्थायी फटाका लाईसेंसों का नवीनीकरण 20,000 रू. तक आवर्ती व्यय स्वीकृति का अधिकार (उपजिलाध्यक्ष एवं तहसीलदारों के यात्रा भत्ता एवं औषधि देयकों की स्वीकृति), सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा योजना की राशि, ग्रेच्यूटी एवं जी.पी.एफ./डी.पी.एफ. जमा राशि का भुगतान, शासकीय वाहन के टायर, ट्यूब एवं बैटरी नियमानुसार क्रय करने की स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की यात्रा देयकों एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अधिकतम 60 दिन के अवकाश की स्वीकृति, दुर्ग तहसील के अवैध उत्खनन के प्रकरणों का प्रावधान अनुसार निराकरण के अधिकार के साथ-साथ, सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा दुर्ग (अधिनियम समाप्ति उपरांत शेष अनुसांगिक कार्यवाही हेतु) एवं प्रोटोकाल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया।

अपर कलेक्टर अरविन्द एक्का के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की नस्तियाँ कलेक्टर श्री मीणा को प्रस्तुत की जायेंगीे। जिनमें सहायक अधीक्षक (राजस्व), वित्त/स्थापना शाखा, लायसेंस शाखा, जिला नाजिर शाखा, चिटफंड शाखा, सांख्यिकी लिपिक, एस डब्ल्यू, सिविल सूट शाखा, सहायक अधीक्षक, सामान्य शाखा, खनिज शाखा, खाद्य शाखा, जिला कार्यालय परिसर के कार्यालयों/विभिन्न शाखाओं का आकस्मिक निरीक्षण, राजस्व अभिलेखागार एवं आंग्ल अभिलेखागार, आदिम जाति कल्याण विभाग के नस्तियों का निराकरण, अन्तयावसायी वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के नस्तियों का अंतिम निराकरण, जिला विवाह अधिकारी, पासपोर्ट शाखा, जेल/होमगार्ड/सैनिक कल्याण बोर्ड जवाहर नवोदय विद्यालय, बोरई, केन्द्रीय विद्यालय, दुर्ग नेहरू युवा केन्द्र, दुर्ग, जिला कोषालय, आबकारी विभाग, स्वेच्छानुदान, जनसम्पर्क, मुख्यमंत्री सहायता शाखा, सचिव, रविशंकर स्टेडियम व मानस भवन, खेल विभाग इत्यादि शाखाओं के साथ-साथ कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी शामिल है।

इसी प्रकार अपर कलेक्टर रोहित व्यास को धमधा/पाटन अनुभाग के अंतर्गत छ.ग. भू-राजस्व संहिता से संबंधित अपील पुनरीक्षण एवं पुर्नविलोकन प्रकरण के निराकरण हेतु कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग (प्रत्येक दसवां प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को अंतरित) एवं धमधा/पाटन अनुभाग के अंतर्गत भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के अंतर्गत कलेक्टर को प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये प्रकरणों में समुचित आदेश पारित करने हेतु अधिकृत किया गया है। साथ ही उन्हे नजूल एवं नजूल जांच से संबंधित समस्त नस्तीयों एवं प्रकरणों का अंतिम निराकरण करने (भूमि आबंटन के प्रकरणों को छोड़कर), नजूल शाखा के केवल हुडको भिलाई से संबंधित समस्त नस्तीयों का जिसमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य ना हों, अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण का दायित्व सौंपा गया है।

श्री व्यास हुडको से संबंधित समस्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने, नजूल शाखा के प्रकरणों एवं नस्तियों का जिनमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य न हो, अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण, 4000 वर्गफुट तक के नजूल पट्टे का नवीनीकरण, ऋणमुक्ति अधिनियम 1976, पट्टाधृति अधिनियम 1984/1998 के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण एवं धमधा, पाटन तहसील के अवैध उत्खनन के प्रकरणों का प्रावधान अनुसार निराकरण का कार्य करेंगे।

अपर कलेक्टर रोहित व्यास के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की नस्तियाँ कलेक्टर श्री मीणा को प्रस्तुत की जायेंगीे। जिनमें लोक सेवा केन्द्र, सी एम घोषणा, पर्यावरण अधोसंरना मद, अल्पबचत, वरिष्ठ लिपिक-1,2,3, जिला योजना मण्डल, 20 सूत्रीय, 15 सूत्रीय एवं अल्पसंख्यक आयोग, परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण (डूडा), प्रेषक व मुद्रलेखन शाखा, राजस्व मोहर्रिर, मुख्य प्रतिलिपि शाखा, प्रपत्र एवं लेखन सामग्री/लायब्रेरी शाखा, राजस्व लेखा शाखा, बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधन, राहत शाखा, लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत जानकारी प्रस्तुत करना, बाल श्रमिक परियोजना, जिला जनगणना शाखा, चिप्स शाखा, छ.ग. आवास साफ्टवेयर, श्रम विभाग, नजूल व नजूल जांच, भू-अर्जन व भू- बंटन शाखा, भू-अभिलेख शाखा, डायवर्सन शाखा, रीडर-टू-कलेक्टर शाखा इत्यादि शाखाओं के साथ-साथ कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी शामिल है।

लिंक अधिकारी- अपर कलेक्टर अरविन्द कुमार एक्का के लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर रोहित व्यास एवं अपर कलेक्टर  व्यास के लिंक अधिकारी के रूप में अपर कलेक्टर एक्का को नियुक्त किया गया है।

अनधिकृत निर्माण नियमितीकरण आवेदन तिथि में 30 दिन की वृद्धि

दुर्ग / छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 एवं छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) नियम 2022 के तहत् 14 जुलाई तक अस्तित्व में आये आवासीय एवं गैर आवासीय तथा भूमि उपयोग परिवर्तन किए गये, अनधिकृत निर्माण के नियमितीकरण हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है।

नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग के संयुक्त संचालक से मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला नियमितीकरण प्राधिकारी पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा शासन की उक्त अति महत्वकांक्षी योजना को अधिक से अधिक आमजन तक पहुंचाने हेतु नियमितीकरण के आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि में 30 दिन की वृद्धि की गई है। समस्त अनधिकृत विकासकर्ता व निर्माणकर्ता नियमितीकरण हेतु आवेदन पत्र संबंधित कार्यालयों में 12 अगस्त 2023 तक जमा कर सकते हैं।

संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे

https://jantakikalam.com

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button