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वज्रपात और आकाशीय बिजली से बचाव एवं राहत व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश जारी…
 
दुर्ग / कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत वज्रपात और आकाशीय बिजली से बचाव एवं राहत व्यवस्था के संबंध में जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा तहसीलदार दुर्ग, धमधा, पाटन, बोरी, अहिवारा एवं भिलाई 03 को परिपत्र जारी किया है। वज्रपात और आकाशीय बिजली से बचाव के लिए जारी परामर्श में कहा गया है कि भारत में बिजली की चमक प्री-मानसून सीजन के दौरान और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तीव्र आंधी और बिजली के साथ शुरू होती है। बिजली आमतौर पर दिन के दूसरे पहर के दौरान विशेष रूप से देर दोपहर या शाम को गिरती है। जिसके आवश्यक प्रबंधन के लिए उचित उपाय करने की सलाह दी गई है।
वज्रपात और आकाशीय बिजली से बचाव के तहत एक सुनियोजित संचार रणनीति के आधार पर जागरूकता अभियान चलाने तथा जिले और स्थानीय स्तर पर आईईसी गतिविधियों की योजना बनाने कहा गया है। स्थानीय अधिकारी, प्रभावित आबादी से अपनी निकटता के कारण संदेशों के अंतिम छोर तक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं। जिसके लिए अधिकारी दामिनी जैसे बिजली की पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप्स को बढ़ावा दें। समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों कृषि श्रमिकों, महिलाओं, बच्चों, गरीब बुजुर्गों और अलग-अलग दिव्यांगों के लिए सुरक्षा युक्तियों और क्या करें और क्या न करें की विशेष सूची बनाएं। पशु और पशुधन सुरक्षा के लिए क्या करें और क्या न करें की अलग सूची भी बनाएं।
क्या करें और क्या न करें का स्थानीय भाषा में प्रचार-प्रसार करें। नियमित पारस्परिक संचार गतिविधियों का संचालन करें, संवेदनशील आबादी को उनकी स्थानीय भाषा में सुरक्षा युक्तियों का प्रदर्शन करें, बड़े पैमाने पर आईईसी उपकरणों और सामग्री फ्लायर्स, कैलेंडर, कॉमिक बुक का उपयोग करें। आरडब्ल्यूए, नगरीय निकायों, पंचायती राज संस्थानों, आंगनबाडिय़ों, स्थानीय समुदायों को मजबूत करें और शामिल करें। बैनर, पोस्टर, होर्डिंग आदि का उपयोग करके घर-घर अभियान चलाएं, दिव्यांगों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें, आकाशीय बिजली से पीड़ितों के लिए आवश्यक उपचार सामग्री की व्यवस्था करें और जरूरत पडऩे पर पीड़ितों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था करें।
वज्रपात और आकाशीय बिजली: क्या करें
बाहर बिजली के संपर्क से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए और जोखिम को कम करने कुछ आवश्यक सुझाव दिए गए है। जिसमें घर के बाहर की गतिविधियों में भाग लेने से पहले मौसम के पूर्वानुमान की जांच करें। यदि आप गरज और बिजली देखते हैं, तो 30 मिनट के लिए घर के अंदर रहें। प्रतिकूल मौसम के दौरान विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में काम करने, मवेशियों को चराने, मछली पकड़ने और नाव चलाने या सामान्य यात्रा के लिए घर से बाहर न निकलें। गर्जना के समय सुरक्षित आश्रय के अंदर रहें। धातु की चादर के साथ धातु संरचनाएं और निर्माण से बचें। सुरक्षित आश्रयों में  घर, कार्यालय, शॉपिंग सेंटर, और बंद खिड़कियों वाले हार्ड-टॉप वाहन शामिल हैं। यदि आप आस-पास कोई सुरक्षित आश्रय नहीं होने के कारण बाहर फंस गए हैं, तो तुरंत पहाडिय़ों, पहाड़ की चोटियों या चोटियों जैसे ऊंचे क्षेत्रों से दूर हो जाएं।
यदि आप किसी खुले क्षेत्र में फंस गए हैं, तो अपने आप को खतरे से दूर करने के लिए शीघ्रता से कार्य करें। आदर्श रूप से, निचले इलाके में एक आश्रय खोजें और सुनिश्चित करें कि चुने गए स्थान में बाढ़ आने की संभावना नहीं है। झुनझुनी के साथ आपकी गर्दन के पीछे खड़े बाल संकेत कर सकते हैं कि बिजली आने वाली है। तालाबों, झीलों और अन्य जल निकायों से तुरंत बाहर निकलें और उनसे दूर रहें। पेड़ व पहाड़ी चोटियों एवं बिजली का संचालन करने वाली सभी उपयोगिता लाइनों और वस्तुओं टेलीफोन, बिजली, धातु की बाड़ी, ओवरहेड तार, रेल-सड़क की पटरियां, पवन चक्कियां से दूर रहें। रबर-सोल वाले जूते और कार के टायर बिजली गिरने से सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। यदि आप तूफान के दौरान एक समूह में हैं, तो जोखिम कम करने के लिए पर्याप्त दूरी बनाए रखें। पेड़ की लकड़ी या किसी अन्य मलबे को हटा दें जो उड़ सकता है और दुर्घटना का कारण बन सकता है।
वज्रपात और आकाशीय बिजली: क्या न करें
स्नान न करें बर्तन न धोएं या स्थिर या बहते पानी के साथ कोई अन्य संपर्क न करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिजली किसी बिल्डिंग की प्लम्बिंग और धातु के पाइपों से गुजर सकती है। कॉडेड फोन व किसी धातु के तार सहित बिजली के उपकरणों का उपयोग न करें। कॉडेंड फोन और अन्य बिजली के उपकरणों का उपयोग करने से बचें, जो बिजली का संचालन कर सकते हैं। हालांकि, तूफान के दौरान ताररहित फोन का उपयोग करना सुरक्षित है। कम्पेटिबल, मोटरसाइकिल और गोल्फ कार्ट जैसे खुले वाहनों से बचें। खुली संरचनाओं व स्थानों जैसे बरामदे, खेल के मैदान, गोल्फ कोर्स, पार्क और खेल के मैदान, तालाब, झील, स्विमिंग पूल और समुद्र तटों से बचें।
यात्रा पर क्या करें और क्या न करें
बाहरी गतिविधियों से पहले मौसम के पूर्वानुमान की जांच करें। यदि तूफान का पूर्वानुमान या चेतावनी है, तो यात्रा या बाहरी गतिविधियों को स्थगित कर दें। गर्जना के दौरान, खुले वाहनों जैसे कन्वर्टिबल, मोटरसाइकिल और गोल्फ कार्ट से बचें। पोर्च, बेसबॉल डगआउट और स्पोर्ट्स एरेनास जैसी खुली संरचनाओं से बचना सुनिश्चित करें और खुली जगहों जैसे गोल्फ कोर्स, पार्क, खेल के मैदान, तालाब, झील, स्विमिंग पूल और समुद्र तटों से दूर रहें। आकाशीय बिजली को आकर्षित करने वाली साइकिल, मोटरसाइकिल या कृषि वाहनों से दूर रहें।
अगर नौका विहार या तैराकी कर रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके जमीन पर उतर जाएं और सुरक्षित स्थान पर शरण लें। तूफान या गर्जना के दौरान, मदद आने तक या तूफान के गुजर जाने तक अपने वाहन में ही रहें। यदि आप धातु को अंदर नहीं छू रहे हैं तो धातु की छत सुरक्षा प्रदान करेगी। खिड़की बंद होनी चाहिए और वाहन को पेड़ों और बिजली की लाइनों से दूर पार्क करना चाहिए। जंगली क्षेत्र विशेष रूप से वन क्षेत्र से निकलकर खुले मैदान की ओर जाएं। बिजली गिरने से जंगल में आग लगने की संभावना होती है।
आकाशीय बिजली: प्राथमिक उपचार
बिजली गिरने से पीड़ितों को पेशेवर चिकित्सा की प्रतीक्षा करते समय प्राथमिक उपचार देकर उनकी जान बचाई जा सकती है। यह देखने के लिए जांचना आवश्यक है कि क्या पीड़ित सांस ले रहा है और उसके दिल की धड़कन चल रही है। नाड़ी की जांच करने के लिए सबसे अच्छी जगह कैरोटीड धमनी है जो आपकी गर्दन पर सीधे आपके जबड़े के नीचे पाई जाती है। यदि पीड़ित सांस नहीं ले रहा है, तो तुरंत मुंह से मुंह में पुनर्जीवन शुरू करें। यदि पीड़ित की नब्ज नहीं धड़कती है, तो कार्डियक कंप्रेशन (सीपीआर) भी शुरू करें। जांच किया जाए कि क्या बिजली गिरने से बचे व्यक्ति की हड्डियां टूट गई हैं। जिससे पक्षाघात या रक्तस्राव की बड़ी जटिलताएं हो सकती हैं।
पीड़ित और बचाने वाले दोनों व्यक्तियों को लगातार हो रहे बिजली के खतरे से अवगत रहना चाहिए। यदि पीड़ित उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में स्थित है, तो पीड़ित को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। बिजली की चपेट में आने वाले लोगों को छुने से कोई बिजली का खतरा नहीं होता है और उन्हें सुरक्षित रूप से संभाला जा सकता है। टूटी हुई हड्डियों, सुनने और देखने की हानि की जाँच किया जाना चाहिए। बिजली गिरने के पीड़ित व्यक्ति को जलने, झटके और कभी-कभी कुंद आघात की अलग-अलग डिग्री हो सकती है। चोट की जाँच करें, यदि आवश्यक हो तो व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाएं। हेल्पलाइन नंबर 1078 पर कॉल करें और सटीक स्थान पर पहुंचने के लिए सही दिशा बताएं एवं पीड़ित की स्थिति के बारे में जानकारी दें। यदि संभव हो तो बिजली से पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल ले जाएं।
क्या न करें
प्रतिकूल मौसम के दौरान विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में काम करने, मवेशी चराने, मछली पकडऩे और नाव चलाने के लिए बाहर न जाएं। यदि आप वन क्षेत्र में हैं, तो छोटे पेड़ों के नीचे शरण लें। बिजली या टेलीफोन के खंभों या पेड़ों के नीचे शरण न लें। ये बिजली को आकर्षित करते हैं। धातु की वस्तुओं का उपयोग न करें और बाइक, बिजली या टेलीफोन के खंभे, तार की बाड़, मशीन आदि से दूर रहें। यदि आप एक खुले मैदान या आउटडोर में काम कर रहे हैं और आपके पास सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, अपने सिर को टक करके गेंद जैसी स्थिति में झुके और जमीन से कम से कम संपर्क के साथ अपने कानों पर हाथ रखें और अपने आप को एक छोटा लक्ष्य बनाएं। बिजली चमकने के दौरान कभी भी मोबाईल फोन का इस्तेमाल न करें। लोहे की छड़ वाले छाते का प्रयोग न करें।
घर पर या इनडोर हेतु भले ही बिजली के तूफान के दौरान आपके घरों, कार्यालयों, शॉपिंग सेंटर जैसे आश्रयों को सुरक्षित माना जाता है, फिर भी एक व्यक्ति जोखिम में हो सकता है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए यहां कुछ टिप्स दिए गए हैं। संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा अपडेट और चेतावनी निर्देशों हेतु स्थानीय मीडिया की निगरानी करते रहें। घर के अंदर रहें और यदि संभव हो तो यात्रा से बचें। गरजना के दौरान दरवाजे, खिड़कियां, बरामदे और कंक्रीट के फर्श, फायरप्लेस, चूल्हा चिमनी, बाथटब या किसी भी अन्य बिजली के कंडक्टर से दूर रहें। कम्प्यूटर, लैपटॉप, गेम सिस्टम, वॉशर, ड्रायर, स्टोव, या बिजली के आउटलेट से जुड़ी किसी भी चीज जैसे इलेक्ट्रिकल उपकरणों को अनप्लग करें, क्योंकि मुख्य विद्युत आपूर्ति आकाशीय बिजली के तूफान के दौरान विद्युत लहर का संचालन कर सकती है। खिड़कियां और दरवाजे बंद करें और अपने घर के बाहर वस्तुओं को सुरक्षित करें। सुनिश्चित करें कि बच्चे और पालतू जानवर अंदर रहें।

स्वरोजगार स्थापित करने हेतु 21 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

दुर्ग / जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित दुर्ग द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदाय के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने 8 प्रतिशत ब्याज दर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। श्यामल दास, प्रभारी कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि शासन की ट्रेक्टर ट्रॉली योजना, पैसेंजर व्हीलर योजना एवं गुड्स कैरियर योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति दी जाएगी। इसके लिए आवेदक जिले का मूल निवासी हो, संबंधित जाति वर्ग का हो, राष्ट्रीय निगम की योजना में आवेदक की वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख तक हो, उम्र 18 से 50 वर्ष हो, वाहन प्राप्त करने वाले आवेदक के पास वैध कॉर्मशियल ड्रायविंग लायसेंस हो एवं ट्रेक्टर लेने वाले आवेदकों के पास स्वयं के नाम से 5 एकड़ कृषि भूमि होना अनिवार्य होगा।

आवेदक नियमानुसार योजना लागत की 5 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा करने हेतु सहमत हो। इसके अलावा आवेदक को आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पास बुक, पेनकार्ड की छायाप्रति व उम्र निर्धारण हेतु 5वीं, 8वीं की अंकसूची जमा करना होगा। साथ ही ऋण की गारंटी हेतु जमानतदार, 60 नग पोस्ट डेटेड चौक एवं किसी बैंक में कोई कर्ज न हो का 10 रूपए के स्टाम्प पेपर में नोड्यूज प्रस्तुत करना होगा। स्वरोजगार स्थापित करने वाले पात्र व्यक्ति 21 जुलाई 2023 तक आवेदन जमा कर सकते है। विस्तृत जानकारी हेतु आवेदक जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मार्यादित कलेक्ट्रेट परिसर, दुर्ग में संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय का दूरभाष क्रमांक 0788-2323450 है।

“वीरांगना” रानी अवंतिबाई लोधी स्मृति पुरस्कार

दुर्ग / छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं, विशेष कर वीरता, शौर्य, साहस तथा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के योगदान को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ’’वीरांगना’’ रानी अवंतिबाई लोधी स्मृति पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना 15 मार्च 2023 को प्रकाशित किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन के अनुसार – यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं, विशेष कर वीरता, शौर्य, साहस तथा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु छत्तीसगढ़ के निवासी एक ही महिला को प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मण्डल द्वारा चयन होने पर निर्णय के आधार पर पुरस्कार राशि 2 लाख रूपये नगद व चेक के रूप में सम्मान तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका प्रशस्ति के रूप में दिया जावेगा।

पुरस्कार हेतु आयुसीमा का बंधन नहीं होगा। पुरस्कार के लिए निर्णायक मण्डल द्वारा ऐसी महिला का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से छत्तीसगढ़ राज्य में वीरता, शौर्य, साहस तथा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र हेतु दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की है। पुरस्कारों का राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आयोजित किया जावेगा, जिसमे भाग लेने के लिए चयनित महिला को आमंत्रित किया जावेगा।

बीज प्रक्रिया केन्द्र में 2353.25 क्विंटल बीज उपलब्ध

दुर्ग / जिले में खरीफ वर्ष 2023 में विभिन्न खरीफ फसलों के बीजों की मांग के अनुरूप 31640.06 क्विंटल बीज उपलब्ध कराया गया है। इसमें से 27507.28 क्विंटल बीज जिले की विभिन्न 88 समितियों से एवं रूआबांधा बीज प्रक्रिया केन्द्र से 1779.53 क्विंटल बीज नगद में कृषकों को विक्रय किया गया है। बीज प्रबंधक एस.के.बेहरा ने बताया कि बीज निगम रूआबांधा में 2353.25 क्विंटल बीज शेष है। इस वर्ष धान को देर से पकने वाली किस्मों (145-150 दिन) की मांग 12215.00 क्विंटल के विरुद्ध अब तक 20932.40 क्विंटल बीज कृषकों को उपलब्ध कराया जा चुका है। कृषकों को वितरण हेतु धान के विभिन्न वैकल्पिक शीघ्र/मध्यम पकने वाली किस्में एवं अन्य फसलों के 2353.25 क्विंटल बीज प्रक्रिय केन्द्र में उपलब्ध है।

बहादुर कलारिन सम्मान पुरस्कार

दुर्ग / छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान हेतु अभूतपूर्व कार्य करने वाली महिला को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ’’बहादुर कलारिन सम्मान’’ देने का निर्णय लिया गया एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना 18 अप्रैल 2023 को प्रकाशित किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी  विपिन जैन के अनुसार यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को प्रोत्साहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु छत्तीसगढ़ के निवासी एक ही महिला को प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मण्डल द्वारा चयन होने पर निर्णय के आधार पर पुरस्कार राशि 2 लाख रूपये नगद व चेक के रूप में, सम्मान तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका प्रशस्ति के रूप में दिया जावेगा।

पुरस्कार हेतु आयुसीमा का बंधन नहीं होगा। पुरस्कार के लिए निर्णायक मण्डल द्वारा ऐसी महिला का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान हेतु अभूतपूर्व कार्य करने वाली महिला को प्रोत्साहन के क्षेत्र हेतु दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की है। पुरस्कारों का राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आयोजित किया जावेगा, जिसमें भाग लेने के लिए चयनित महिला को आमंत्रित किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने विभागों में संचालित योजनाओं की समीक्षा की

दुर्ग/ छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के.पी. खाण्डे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा की और अनुसूचित जाति वर्ग के लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी ली। अध्यक्ष श्री खाण्डे ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अंतर्गत राहत योजना की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए हितग्राहियों को लाभान्वित करने का आहवान किया। बैठक में छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सचिव बी.एल.बंजारे, अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, प्रभारी सहायक आदिवासी विकास श्रीमती प्रियवंदा रामटेके सहित अन्य विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

आयोग के अध्यक्ष के.पी. खाण्डे ने अनुसूचित जाति आयोग के गठन के उद्देश्य, कर्तव्यों एवं शक्तियों के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ग के लोगों के प्रति कोई अन्याय या अपराध न हो इसके लिए हमें संवेदनशील होकर कार्य करना होगा। उन्होंने इसके लिए लोगों को भी जागरूक करने पर भी जोर दिया।

अध्यक्ष श्री खांडे ने अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मिले यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा इस जाति के लोगों को जागरूक भी किया जाए ताकि वे शासन की योजनाओं का पूरा लाभ उठा सके। उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होने अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक रुप से पीड़ित हितग्राही को न्याय दिलाने एवं शासन की योजनाओं के तहत उन्हे मिलने वाली सहायता राशि से लाभान्वित करने की बात कही।

प्रभारी सहायक आयुक्त श्रीमती प्रियंवदा रामटेके ने आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत जिले में छात्रावास की सुविधा, अंर्तजातीय विवाह, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं शाला आश्रमों की जानकारी तथा विभागीय गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इसी प्रकार जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, जिला व्यापार एवं उद्योग, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, शिक्षा, पुलिस, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, मत्स्य पालन, कृषि तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के संबंध में अवगत कराया।

निर्वाचन कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, कलेक्टर ने बीएलओ, सुपरवाईजर और आरइओ को वीसी के माध्यम से दिए निर्देश

दुर्ग / कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने आज विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीएलओ, सुपरवाईजर और आरइओ द्वारा संपादित किए जा रहे निर्वाचन कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता का होता है, कार्य को गंभीरता से ले अधिकारी। बीएलओ, सुपरवाईजर स्तर के सभी कार्य मोबाईल एप से पूर्ण करना है घर-घर मतदाता सर्वे का कार्य 30 जुलाई तक पूर्ण किया जाना है। 2 अगस्त तक मतदाता सूची का प्रकाशन होना है। मतदाता सूची से नाम हटाने का कार्य अति सावधानी पूर्वक किया जाए वीआईपी श्रेणी के वोटरों का शत-प्रतिशत मार्किंग कर लिया जाए। वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों का मतदाता सूची में नाम जोड़ने विशेष पहल किया जाए।

विडियो काफ्रेंस के माध्यम से निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा घर-घर सर्वे कार्य हेतु बीएलओं का प्रशिक्षण/बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए। 02 अगस्त 2023 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन होगा एवं 02 अगस्त 2023 व 04 अक्टूबर 2023 को प्रत्येक मतदान केन्द्र में, विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। इस दौरान ईआरओ कार्यालय तथा जिला स्तर पर स्वीप कार्ययोजना के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम आयोजित कर मतदाता सूची वाचन होगा।

यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्थिति में मतदान योग्य किसी भी मतदाता का नाम न छूटे। 10 जुलाई 2023 तक दैनिक रूप से ऐरोनेट के लंबित आवेदनों का निराकरण अनिवार्यतः किया जाएगा। नाम विलोपन की कार्यवाही फार्म 7 द्वारा की जाएगी। मृत्यु को छोड़कर अन्य कारणों से विलोपन पर नियमानुसार नोटिस जारी होगी एवं मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा निकट संबंधी साक्ष्य लिया जाएगा। बीएलओ व बीएलओ सुपरवाईजर के पद रिक्त होने की स्थिति में 15 दिवस के भीतर नियुक्ति की जाएगी। दावा आपत्ति के दौरान प्रत्येक सप्ताह 9, 10, 11, 11ए, व 11बी सूची ईआरओ ऑफिस में चस्पा किया जाएगा। एवं विशेष शिविर दिवसों (12, 13, 19 व 20 अगस्त) का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, उप जिला निर्वाचन अधिकारी बी.के. दुबे, संयुक्त कलेक्टर गोकुल रावटे एवं सभी एसडीएम भी मौजूद थे।

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