स्वरोजगार स्थापित करने हेतु 21 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित
दुर्ग / जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित दुर्ग द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदाय के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने 8 प्रतिशत ब्याज दर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। श्यामल दास, प्रभारी कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि शासन की ट्रेक्टर ट्रॉली योजना, पैसेंजर व्हीलर योजना एवं गुड्स कैरियर योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति दी जाएगी। इसके लिए आवेदक जिले का मूल निवासी हो, संबंधित जाति वर्ग का हो, राष्ट्रीय निगम की योजना में आवेदक की वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख तक हो, उम्र 18 से 50 वर्ष हो, वाहन प्राप्त करने वाले आवेदक के पास वैध कॉर्मशियल ड्रायविंग लायसेंस हो एवं ट्रेक्टर लेने वाले आवेदकों के पास स्वयं के नाम से 5 एकड़ कृषि भूमि होना अनिवार्य होगा।
आवेदक नियमानुसार योजना लागत की 5 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा करने हेतु सहमत हो। इसके अलावा आवेदक को आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पास बुक, पेनकार्ड की छायाप्रति व उम्र निर्धारण हेतु 5वीं, 8वीं की अंकसूची जमा करना होगा। साथ ही ऋण की गारंटी हेतु जमानतदार, 60 नग पोस्ट डेटेड चौक एवं किसी बैंक में कोई कर्ज न हो का 10 रूपए के स्टाम्प पेपर में नोड्यूज प्रस्तुत करना होगा। स्वरोजगार स्थापित करने वाले पात्र व्यक्ति 21 जुलाई 2023 तक आवेदन जमा कर सकते है। विस्तृत जानकारी हेतु आवेदक जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मार्यादित कलेक्ट्रेट परिसर, दुर्ग में संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय का दूरभाष क्रमांक 0788-2323450 है।
“वीरांगना” रानी अवंतिबाई लोधी स्मृति पुरस्कार
दुर्ग / छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं, विशेष कर वीरता, शौर्य, साहस तथा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के योगदान को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ’’वीरांगना’’ रानी अवंतिबाई लोधी स्मृति पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना 15 मार्च 2023 को प्रकाशित किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन के अनुसार – यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं, विशेष कर वीरता, शौर्य, साहस तथा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु छत्तीसगढ़ के निवासी एक ही महिला को प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मण्डल द्वारा चयन होने पर निर्णय के आधार पर पुरस्कार राशि 2 लाख रूपये नगद व चेक के रूप में सम्मान तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका प्रशस्ति के रूप में दिया जावेगा।
पुरस्कार हेतु आयुसीमा का बंधन नहीं होगा। पुरस्कार के लिए निर्णायक मण्डल द्वारा ऐसी महिला का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से छत्तीसगढ़ राज्य में वीरता, शौर्य, साहस तथा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र हेतु दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की है। पुरस्कारों का राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आयोजित किया जावेगा, जिसमे भाग लेने के लिए चयनित महिला को आमंत्रित किया जावेगा।
बीज प्रक्रिया केन्द्र में 2353.25 क्विंटल बीज उपलब्ध
दुर्ग / जिले में खरीफ वर्ष 2023 में विभिन्न खरीफ फसलों के बीजों की मांग के अनुरूप 31640.06 क्विंटल बीज उपलब्ध कराया गया है। इसमें से 27507.28 क्विंटल बीज जिले की विभिन्न 88 समितियों से एवं रूआबांधा बीज प्रक्रिया केन्द्र से 1779.53 क्विंटल बीज नगद में कृषकों को विक्रय किया गया है। बीज प्रबंधक एस.के.बेहरा ने बताया कि बीज निगम रूआबांधा में 2353.25 क्विंटल बीज शेष है। इस वर्ष धान को देर से पकने वाली किस्मों (145-150 दिन) की मांग 12215.00 क्विंटल के विरुद्ध अब तक 20932.40 क्विंटल बीज कृषकों को उपलब्ध कराया जा चुका है। कृषकों को वितरण हेतु धान के विभिन्न वैकल्पिक शीघ्र/मध्यम पकने वाली किस्में एवं अन्य फसलों के 2353.25 क्विंटल बीज प्रक्रिय केन्द्र में उपलब्ध है।
बहादुर कलारिन सम्मान पुरस्कार
दुर्ग / छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान हेतु अभूतपूर्व कार्य करने वाली महिला को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ’’बहादुर कलारिन सम्मान’’ देने का निर्णय लिया गया एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना 18 अप्रैल 2023 को प्रकाशित किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन के अनुसार यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को प्रोत्साहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु छत्तीसगढ़ के निवासी एक ही महिला को प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मण्डल द्वारा चयन होने पर निर्णय के आधार पर पुरस्कार राशि 2 लाख रूपये नगद व चेक के रूप में, सम्मान तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका प्रशस्ति के रूप में दिया जावेगा।
पुरस्कार हेतु आयुसीमा का बंधन नहीं होगा। पुरस्कार के लिए निर्णायक मण्डल द्वारा ऐसी महिला का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान हेतु अभूतपूर्व कार्य करने वाली महिला को प्रोत्साहन के क्षेत्र हेतु दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की है। पुरस्कारों का राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आयोजित किया जावेगा, जिसमें भाग लेने के लिए चयनित महिला को आमंत्रित किया जावेगा।
छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने विभागों में संचालित योजनाओं की समीक्षा की
दुर्ग/ छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के.पी. खाण्डे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा की और अनुसूचित जाति वर्ग के लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी ली। अध्यक्ष श्री खाण्डे ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अंतर्गत राहत योजना की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए हितग्राहियों को लाभान्वित करने का आहवान किया। बैठक में छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सचिव बी.एल.बंजारे, अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, प्रभारी सहायक आदिवासी विकास श्रीमती प्रियवंदा रामटेके सहित अन्य विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
आयोग के अध्यक्ष के.पी. खाण्डे ने अनुसूचित जाति आयोग के गठन के उद्देश्य, कर्तव्यों एवं शक्तियों के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ग के लोगों के प्रति कोई अन्याय या अपराध न हो इसके लिए हमें संवेदनशील होकर कार्य करना होगा। उन्होंने इसके लिए लोगों को भी जागरूक करने पर भी जोर दिया।
अध्यक्ष श्री खांडे ने अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मिले यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा इस जाति के लोगों को जागरूक भी किया जाए ताकि वे शासन की योजनाओं का पूरा लाभ उठा सके। उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होने अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक रुप से पीड़ित हितग्राही को न्याय दिलाने एवं शासन की योजनाओं के तहत उन्हे मिलने वाली सहायता राशि से लाभान्वित करने की बात कही।
प्रभारी सहायक आयुक्त श्रीमती प्रियंवदा रामटेके ने आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत जिले में छात्रावास की सुविधा, अंर्तजातीय विवाह, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं शाला आश्रमों की जानकारी तथा विभागीय गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इसी प्रकार जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, जिला व्यापार एवं उद्योग, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, शिक्षा, पुलिस, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, मत्स्य पालन, कृषि तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के संबंध में अवगत कराया।
निर्वाचन कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, कलेक्टर ने बीएलओ, सुपरवाईजर और आरइओ को वीसी के माध्यम से दिए निर्देश
दुर्ग / कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने आज विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीएलओ, सुपरवाईजर और आरइओ द्वारा संपादित किए जा रहे निर्वाचन कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता का होता है, कार्य को गंभीरता से ले अधिकारी। बीएलओ, सुपरवाईजर स्तर के सभी कार्य मोबाईल एप से पूर्ण करना है घर-घर मतदाता सर्वे का कार्य 30 जुलाई तक पूर्ण किया जाना है। 2 अगस्त तक मतदाता सूची का प्रकाशन होना है। मतदाता सूची से नाम हटाने का कार्य अति सावधानी पूर्वक किया जाए वीआईपी श्रेणी के वोटरों का शत-प्रतिशत मार्किंग कर लिया जाए। वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों का मतदाता सूची में नाम जोड़ने विशेष पहल किया जाए।
विडियो काफ्रेंस के माध्यम से निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा घर-घर सर्वे कार्य हेतु बीएलओं का प्रशिक्षण/बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए। 02 अगस्त 2023 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन होगा एवं 02 अगस्त 2023 व 04 अक्टूबर 2023 को प्रत्येक मतदान केन्द्र में, विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। इस दौरान ईआरओ कार्यालय तथा जिला स्तर पर स्वीप कार्ययोजना के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम आयोजित कर मतदाता सूची वाचन होगा।
यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्थिति में मतदान योग्य किसी भी मतदाता का नाम न छूटे। 10 जुलाई 2023 तक दैनिक रूप से ऐरोनेट के लंबित आवेदनों का निराकरण अनिवार्यतः किया जाएगा। नाम विलोपन की कार्यवाही फार्म 7 द्वारा की जाएगी। मृत्यु को छोड़कर अन्य कारणों से विलोपन पर नियमानुसार नोटिस जारी होगी एवं मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा निकट संबंधी साक्ष्य लिया जाएगा। बीएलओ व बीएलओ सुपरवाईजर के पद रिक्त होने की स्थिति में 15 दिवस के भीतर नियुक्ति की जाएगी। दावा आपत्ति के दौरान प्रत्येक सप्ताह 9, 10, 11, 11ए, व 11बी सूची ईआरओ ऑफिस में चस्पा किया जाएगा। एवं विशेष शिविर दिवसों (12, 13, 19 व 20 अगस्त) का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, उप जिला निर्वाचन अधिकारी बी.के. दुबे, संयुक्त कलेक्टर गोकुल रावटे एवं सभी एसडीएम भी मौजूद थे।
संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे