दुर्ग / पुलिस अधीक्षक दुर्ग शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन एवं अति पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव तथा नगर पुलिस अधीक्षक नगर पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा (भा.पु. से.), प्रभात कुमार (भा.पु.से.), थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा थाना सुपेला के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश मे निर्मित शराब की अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय हेतु वाहन टाटा एन्ट्रीज कार क CG 04 NV 2734 मे 19 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब प्रत्येक पेटी में 48 48 पौवा प्रत्येक पीवा में 180 एमएल शराब भरी हुई कुल शराब की मात्रा 164,160 बल्क लीटर किमती 1.00320/ रू. शराब परिवहन करते पकड़ा आरोपी के खिलाफ धारा 34 (2) आयकारी एक्ट के तहत सशक्त कार्यवाही की गई। उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव उप निरीक्षक बलदाऊ चंद्राकर, आर.-1493 अहफाज खान, ए.सी.सी.यू के प्र.आर. 1777 सगीर खान, आर. 330 जी. रवि, आर 613 अजय कुमार, आर 477 अमित सिंह, आर 829 विवेक पोद्दार का विशेष योगदान रहा। नाम प्रार्थी एक्ट बलदाऊ चंद्राकर पुलिस पीवी / 116 वार्ड न. चौकी स्मृति – 02 पखाजुर थाना (2) वाहन टाटा एन्ट्राज कार क. – CG 04 NV नगर थाना पंखाजुर सुपेला दुर्ग। जिला कांकेर उत्तर बस्तर, का मकान थाना नाम आरोपी 1 जप्त संपत्ति
धारा
0/23 34 (2) शासन की ओर निताई मिस्त्री पिता (1) 912 पौवा अंग्रेजी गोवा शराब 184.160 आबकारी से उप निरीक्षक स्व. किरण मिस्त्री बल्क लीटर किमती करीबन 100320/ रू. उम्र 35 वर्ष साकिन (अक्षरी एक लाख तीन सौ बीस रूपये).
जिला 2734 किमती करीबन 7,00,000/ रु. हाल-अमन नगर (3) एक लावा कंपनी का मोबाईल किमती मोवा मोह, रियाज करीबन 2000/ रू.
मोवा जिला रायपुर (4) एक जीओ मोबाईल किमती करीबन 5000/ रू. एवं वाहन का कागजात ड्रायविंग लाईसेंस किमती-8,07,320/ रू. जुमला
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