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आयुक्त ने अफसरों के साथ विकास कार्यो की समीक्षा, बैठक में मांगी विकास कार्यो की प्रगति रिपोर्ट

दुर्ग / नगर पालिक निगम आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने सोमवार को विभागीय कार्यों की मैराथन समीक्षा बैठक निगम के डाटा सेंटर में ली। प्रत्येक छोटे-बड़े कार्यों की बारी-बारी से समीक्षा की।जिसमे शंकर नाला सहित अन्य नालो में बारिश के पूर्व जलभराव की समस्याओं को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए गए।नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत दुकान आवंटन के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई आयुक्त ने कहा कि नलघर कांप्लेक्स की व्यवस्था एवं रखरखाव तथा गंज मंडी कांप्लेक्स की व्यवस्था एवं रखरखाव के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

भू स्वामित्व हेतु मांग पत्र कलेक्टर को भेजे जाने हरतु अधिकारियों को निर्देशित किए,बारिश के पूर्व शहर के चौक चौराहों सड़क किनारे वृक्षारोपण की तैयारी करने के निर्देश दिए। साथ ही आयुष्मान कार्ड की धीमी कार्य पर उन्होंने विभागीय अधिकारी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रगति लाने को कहा गया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण कार्यों की समीक्षा पीएम आवासों के बचे हुए कार्यो को जल्द से जल्द तैयार करे ताकि बचे हुए आवासों को आबंटन किया जा सके।

आयुक्त ने शहर के तालाबो की सौंदर्यीकरण, वेंडिंग जोन एवं ठगड़ा बांध चौपाटी खाद विक्रय एवम सीएम द्वारा किये गए घोषणा एवं जन चौपाल के आवेदनों की समीक्षा करते शौचालय मरम्मत एवं संधारण का कार्य भी दुर्ग निगम क्षेत्र में किया जा रहा है. इसके लिए माह के अंत तक संबंधित सभी कार्य पूर्ण करने कहा गया है।बैठक के दौरान मौजूद कार्यपालन अभियंता आरके पांडेय,आरके पालिया,संजय ठाकुर,जावेद अली,भीम राव,मोहित मरकाम,विकास दमाहे,पंकज साहू एवं थानसिंह यादव रहे।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अतंर्गत ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन आमंत्रित

दुर्ग / प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2023-24 अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से मिली जानकारी अनुसार योजनान्तर्गत अधिकतम स्वीकार्य परियोजना लागत उद्योग (विनिर्माण) क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख रूपए सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख रूपए आवेदक द्वारा ऋण हेतु आवेदन किया जा सकता है। योजना में उद्योग (विनिर्माण) क्षेत्र में 10 लाख रूपए और सेवा क्षेत्र में 5 लाख रूपए से अधिक की परियोजनाओं में लाभार्थी को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

परियोजना लागत में निर्धारित नियमानुसार 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत अनुदान राशि देय होगी। कोई भी व्यक्ति अथवा उनके परिवार के सदस्य जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हुए है इस योजना के लिए पात्र नहीं होगें। जिन आवेदकों की उम्र 18 वर्ष से अधिक है वे इस योजना अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग आयोग के वेबसाईट kviconline.gov.in पर जाकर आनॅलाईन आवेदन कर सकते है। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग में संपर्क कर सकते है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन आमंत्रित

दुर्ग / मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2023-24 अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से ऋण लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना अंतर्गत उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रूपये, सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रूपये एवं व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रूपये ऋण लिया जा सकता है। योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 10 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रूपये तक, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्प संख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित आवेदकों को 15 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपये तक एवं अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 25 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपये मार्जिन मनी (अनुदान राशि) की पात्रता होगी। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी, न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण, आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य (विशेष समुदाय को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) होनी चाहिए। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही आवश्यक दस्तावेज के साथ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग में 30 जून 2023 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यालय से संपर्क कर सकते है।

लू से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग के उपाय को अपनाएं

दुर्ग / भीषण गर्मी को देखते हुए लू से बचाव हेतु सभी नागरिकों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन एवं घरेलु उपायों का पालन करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में लू लगने से बीमार होने के अनेक मामले आते हैं। कुछ जरूरी सावधानियां अपनाकर इससे बचा जा सकता है। ग्रीष्म ऋतु में लू चलना आम बात है। इस मौसम में तेज धूप एवं गर्मी के कारण लू लगने की संभावना रहती है। लू लगने का प्रमुख कारण शरीर में नमक और पानी की कमी होना है। पसीने के रूप में नमक और पानी का बड़ा हिस्सा शरीर से बाहर निकल जाता है और खून में गर्मी बढ़ जाती है। लू लगना खतरनाक एवं जानलेवा भी हो सकता है।

लू के लक्षण- बहुत तेज बुखार आना, सिर भारी लगना, पसीना नहीं आना, उल्टी होना, हाथ-पैर में दर्द होना, त्वचा का सूखा, गर्म व लाल होना, चक्कर एवं बेहोशी आना इसके लक्षण हैं।

लू से बचने के उपाय- लू से बचाव के लिए अधिक से अधिक पानी पियें। यदि प्यास न लगी हो तो भी पानी पिये ताकि शरीर में पानी की कमी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकें। हल्के रंग के पसीना शोषित करने वाले वस्त्र पहनें। गर्मी के दिनों में शीघ्र पचने वाला भोजन करना चाहिए। धूप में गमछे, चश्मा, छाता, टोपी व पैरों में चप्पल का उपयोग अवश्य करें। धूप में निकलना हो तो खाली पेट घर से बाहर न निकलें। अगर आप खुले में कार्य करतें हैं तो सिर, चेहरा, हाथ-पैरों को गीले कपड़े से ढ़के रहें। लू से प्रभावित व्यक्ति को छाये में लिटाकर सूती गीले कपड़े से पोछे अथवा नहलायें।

यात्रा करते समय पीने का पानी अवश्य साथ रख लें, गीले कपड़े को अपने चेहरे, सिर और गर्दन पर रखे। शराब, चाय, काफी जैसे पेय पदार्थों का इस्तमाल न करे यह शरीर को निर्जलित कर सकते है। ओआरएस घोल, घर में बने हुए पेय पदार्थ जैसे लस्सी, चावल का पानी (माड़), नीबू पानी, छाछ, कच्चे आम से बना पेय पदार्थ (पना) आदि का उपयोग करें, मौसमी फलों जैसे तरबूज, अंगूर, खरबूजा इत्यादि का सेवन करें। जिससे कि शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सकें। लू के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी शासकीय स्वास्थ्य केंद्र जाएं या मितानिन से संपर्क करें।

ऐसा न करें – पालतू जानवरों को धूप में न बांधे और बच्चों को धूप में न खेलने दें और न छोड़े, कड़ी धूप (खासकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे) के बीच सूर्य की रोशनी में जाने से बचें, आपात स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लें। गहरे रंग के भारी एवं तंग वस्त्र न पहने, जब गर्मी का तापमान ज्यादा हो तो भारी बोझ उठाने जैसे श्रमसाध्य कार्य न करें। नशीले पदार्थ, शराब के सेवन से बचें, उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करने से बचें साथ ही लू से बचाव हेतु जारी स्वास्थ्य विभाग से जारी एडवाइजरी का पालन करें।

संपत्ति कुर्क की कार्यवाही पर सुनवाई 26 जून को

दुर्ग / छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के अंतर्गत गुरूकृपा इन्फ्रा रियाल्टी इंडिया लिमिटेड कंपनी की संपत्ति को कुर्क किए जाने हेतु कार्यवाही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा की जा रही है। जिसमें आगामी सुनवाई 26 जून 2023 को नियत की गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने कंपनी में निवेश किए गए निवेशकों व हितबद्ध नागरिकों एवं कंपनी के संचालक को उक्त तिथि में न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दुर्ग में अपरान्ह 1ः30 बजे उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने कहा है। नियत समयावधि में उपस्थित नहीं होने पर बाद में कोई विचार नहीं किया जावेगा।

ज्ञात हो कि आरोपी कंपनी गुरूकृपा इन्फ्रा रियाल्टी इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर द्वारा कंपनी के लोक लुभावने स्कीम दिखाकर अनेक निवेशकों से बहुत राशि जमा कर उक्त जमा राशि को समयावधि में भुगतान न कर धोखाधड़ी किया गया है। आम जनता से निवेश कराई गई राशि को स्वयं का उपयोग करते हुए चल-अचल संपत्ति अर्जित की गई है।

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