छत्तीसगढ़दुर्ग

न्यायलय के आदेश के बाद एक्शन में आया निगम,जीर्ण शीर्ण भवन में संचालित दुकान को खाली करवाकर किया सील

दुर्ग / दुर्ग नगर पालिक निगम सीमाक्षेत्र दुर्ग निगम भवन शाखा द्वारा न्यायलय के आदेश पर मना होटल के आगे शिक्षक नगर मार्ग पर जीर्णशीर्ण भवन को दुर्ग थाना पुलिस बल की मौजूदगी में किराना दुकान को खाली कराया गया।मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग के वार्ड 7 स्तिथ महावीर स्कूल मार्ग पर संचालित नानकराम किराना दुकान को न्यायलय के आदेश के बाद आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के निर्देश पर भवन शाखा के भवन अधिकारी प्रकाशचन्द थवानी के नेतृत्व में नायाब तहसीलदार शतेन्द्र शुक्ला,सहायक भवन अधिकारी गिरीश दीवान,भवन निरीक्षक विनोद मांझी,अतिक्रमण विरोधी के नोडल अधिकारी दुर्गेशगुप्ता के अलावा टीम की मौजूदगी में जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग में काबिज किराना दुकान को निगम अतिक्रमण अमला कर्मचारियों की मदद से खाली कराया जा रहा है।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के परिपालन में किराना संचालक नानकराम स्टोर को 07 दिनों में खाली करने के निर्देश दिए गए थे बता दे कि दुकान संचालक को तीन बार विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया था।नोटिस का संतोषजनक जवाब नही दिए जाने पर आज उक्त दुकान को खाली न करने के कारण जीर्ण शीर्ण भवन के दुकान को खाली कराने की कार्रवाई की गई।किराना स्टोर्स दुकान संचालक द्वारा खाली कराये गए समान को सुपुर्दगी नही लेने पर मजिस्टेट एवं आम नागरिकों की उपस्थिति में समान को सील बंद कर निगम ने सुरक्षित अपने कब्जे में लिया गया।

नगर पालिक निगम, दुर्ग क्षेत्रांतर्गत वार्ड 30, तमेरपारा, महावीर स्कूल रोड, त्रिमूर्ति चौक, दुर्ग स्थित आवेदकअशोक गुप्ता एवं अन्य, निवासी नेहरूनगर दुर्ग के स्वामित्व भवन जो वर्तमान में अत्यंत जर्जर अवस्था में हैं एवं जिसके भविष्य में गिरने से जानमाल की हानि होने की संभावना है,उन्होंने ने जर्जर भवन को हटाने की अनुमति बाबत् सक्षम पंजीकृत इंजीनियर का जर्जर भवन होने संबंधित प्रमाण मय आवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत आवेदन के संबंध में प्रश्नाधीन जर्जर भवन में काबिज बजरंग शर्मा, संचालक नानकराम किराना स्टोर्स, दुर्ग को दुकान रिक्त किये जाने के लिए नगर निगम कार्यालय से नियमानुसार नोटिस प्रेषित की गई नोटिस के जवाब में अनावेदक द्वारा भवन – दुकान रिक्त करने संबंधी मामला न्यायालय में प्रचलित होने का जिक्र करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत की गई।

वर्तमान में न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी दुर्ग, जिला-दुर्ग में प्रचलित दाप्रक 241/2023 संस्थित दिनांक 27.03.2023 धारा 133 दाप्रसं पारित आदेश दिनांक 24 मई 2023 के तहत् अनावेदक को सात दिवस के भीतर वादग्रस्त स्थल से कब्जा हटाने निर्देशित किया गया था। साथ ही कब्जा नही हटाने पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर नगर निगम को तिथि निर्धारित कर तहसीलदार, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की उपस्थिति में वादस्थल को खाली कराने एवं जर्जर भवन हटाने/ व्यवस्थित करने की कार्यवाही दौरान आवेदक को निकाय के संसाधनों से सहयोग प्रदाय करने निर्देशित किया गया है।न्यायलय के आदेश के बाद एक्शन में आया नगर निगम ने जीर्ण शीर्ण भवन में संचालित दुकान को कराया खाली,नगर निगम के ही कर्मचारियों ने दुकान के समान को सुरक्षित निकलकर निगम के वाहन रखा।

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