भिलाई / दिनांक 20.05.2023 को प्रार्थिया थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी की इसकी नाबालिक पुत्री उम्र 15 वर्ष 04 माह दिनांक 19.05.2023 को रात्रि करीब 08.30 बजे घर से बिना बताये कहीं चली गई है जिसकी अपहरण की आशंका है। प्रार्थिया कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 142/2023 वारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बालिका का अपहरण संबंधी मामला होने से प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक दुर्ग अभिषेक पल्लव (भा.पु.से.) के निर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) संजय कुमार ध्रुव एवं नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर निखिल रखेचा (भा.पु.से) के मार्गदर्शन में अपहृत बालिका की पतासाजी हेतु तत्काल टीम गठित किया गया जो टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये अपहृत बालिकाको पखांजूर जिला कांकेर से बरामद कर वापस लाया गया।
पीड़िता का कथन लेने पर दिनांक 20.05.2023 को आरोपी रंजन गुप्ता पिता रमाकांत गुप्ता उम्र 30 वर्ष साकिन रुआबाधा बरती गयी चौक थाना मिलाई नगर जिला दुर्ग छग द्वारा राजनादगांव से वापस आते समय बस में अकेली पाकर पीडिता को उसके घर छोड़ने के बहाने अपने तालपुरी पारिजात कालोनी स्थित सूने फ्लैट में ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देना बतायी जिस पर प्रकरण में धारा 376, 506 भादवि 4 पाक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी रंजन गुप्ता की पतासाजी कर बंद घण्टो में पकड़कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया। इस कार्यवाही में बाना प्रभारी नेवई उनि डी आर नारंगे, प्रसार सूरज पाण्डेय, आरक्षक अजित यादव रवि बिसाई, संजय निर्मलकर, चितरंजन देवांगन, विकास शर्मा, प्यारे लाल साहू एवं महिला आरक्षक भगवती ठाकुर का सराहनीय योगदान रहा।
आरोपी – रंजन गुप्ता, पिता- रमाकांत गुप्ता, उम्र 30 वर्ष साकिन 506 भादवि अबांचा बस्ती भिलाई थाना भिलाई नगर जिला दुर्ग छ.ग.
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