भिलाई / मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनाक घटना 05/05/23 के रात्रि करीबन 09:00 बजे प्रकरण के पार्थियां पी. सूर्याप्रभा पति पी. चिरंजीवलू निवासी सड़या-13 प्लाट नं 130 स्मृति नगर भिलाई के मकान मे एक अज्ञात लड़का किराया का कमरा देखने के नाम पर घर मे प्रवेश कर प्रार्थियों द्वारा कमरा दिखाने के बाद कमरा का लाईट बंद कर रही थी तब अज्ञात लड़का उसके गले मे पहने दो सोने के चैन एवं दो नग मोबाईल छीनकर भाग जाने की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर दौरान विवेचना के मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी नितिश राजपूत को पुलिस हिरासत में लेकर गवाह के समक्ष पूछताछ कर धारा-27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेण्डम तैयार किया गया।
जो आरोपी द्वारा घटना दिनांक को आरोपी योगेश वाघ के साथ मिलकर दो नग मोबाईल एवं दो नग सोने का चैन लूट करना स्वीकार किये पूर्व में गिरफ्तार आरोपी योगेश वाघ पिता भास्कर वाघ उम्र 24 वर्ष साकिन सातवीं बटालियन स्टाफ क्वाटर न- आर / 6 थाना सुपेला जिला दुर्ग से सेमसंग कीपैड मोबाईल जप्त नगदी 700 / स. जुमला किमती 1900/ रू. पेश करने पर जप्त किया जाकर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है ।
घटना के बाद से फरार आरोपी नितीश राजपुत उर्फ चिंटू पिता रोहित राजपुत निवासी मिक्चर फैक्ट्री के पास कातुलबोर्ड से लूट के दो नग सोने का चैन वजनी करीबन दो ताला किमती 75.000/ रू. एवं एक नग रेडमी कंपनी का मोबाईल किमती 10,000 रू. जुमला किमती 85,000/ रू. एवं अपराध के लिए प्रयुक्त पल्सर मो. सा. वाहन मो.सा पल्सर CG 07 AN 5765 को जप्त किया गया है आरोपी का कृत्य धारा-392. 34 भादवि का पाया जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
नाम – आरोपी नितिश राजपुत
पिता – रोहित राजपुत
उम्र – 24 वर्ष
साकिन साकेत नं-130 कालोनी कातुलबोर्ड वार्ड 2. एक रेडमी मोबाईल किमती नं.-50 बवानं.-13 पुलिस चौकी स्मृति नगर थाना सुपेला जिला दुर्ग।
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