छत्तीसगढ़दुर्ग

नियमों के विपरीत निर्माण करने वाले लोगों के लिए नियमितीकरण कराने का बेहतर अवसर,तुरन्त करे आवेदन

दुर्ग / नगर पालिक निगम/आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।भूखंड क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर तक के अनाधिकृत आवासीय निर्माण का नियमितीकरण में शास्ती से छूट मिल रही है। निगम के नियमों के विपरीत निर्माण करने वाले लोगों के लिए नियमितीकरण कराने का बेहतर अवसर उन्हें मिल रहा है,इसलिए आवेदन करने में विलंब न करें शीघ्र ही नियमितीकरण के लिए आवेदन कर नियमितीकरण करा लें,क्योंकि निर्धारित तिथि के अनुसार नियमितीकरण कराने के लिए कुछ ही समय शेष है।

निगम में आवेदन करने वाले ज्यादातर लोगों का नियमितीकरण हो चुका है। भवन अनुज्ञा विभाग के भवन अधिकारी प्रकाशचंद थवानी ने बताया कि अब तक आवासीय व गैर आवासीय मिलाकर जिन्होंने नियमितीकरण के लिए अपना आवेदन नगर निगम में जमा कर दिया है, उनमें से अधिकतर लोगों के नियमितीकरण हो चुके हैं, क्योंकि इसकी प्रक्रिया को नगर निगम द्वारा शीघ्रता से अपनाया जा रहा है।इन अनाधिकृत विकास का करा सकते है नियमितीकरण यदि किसी ने बिना बिल्डिंग परमिशन लिए निर्माण किया हो।

बिल्डिंग परमिशन प्राप्त करके स्वरूप में परिवर्तन किया हो या फिर प्रदाय किए गए भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण कर लिया हो तो इसका नियमितीकरण कराया जा सकता है।इसके लिए नगर निगम में वास्तुविद के माध्यम से आवेदन करना होगा।नियमितीकरण के लिए आवेदन आवेदन,मानचित्र नगर निगम के पंजीकृत वास्तुविद इंजीनियर से तैयार कराकर आवेदन करना होगा।अनाधिकृत निर्माण दिनांक 14 जुलाई 2022 के पूर्व से निर्मित है इस संबंध में साक्ष्य के रूप में भवन का बिजली बिल,प्रॉपर्टी टैक्स जिसमें तारीख अंकित हो जमा करना आवश्यक है,अन्य दस्तावेज आवेदन के प्रारूप एक में चेक लिस्ट के अनुसार संलग्न करके आवेदन करना होगा।

नियमितीकरण कराने के लिए अधिक जानकारी के संबंध में इस नंबर पर करें संपर्क करें भवन अनुज्ञा शाखा के सहायक भवन अधिकारी गिरीश दीवान 7746015450 सहायक भवन निरीक्षक 9589081099 एवं पुरषोत्तम साहू 9575747680 पर संपर्क कर सकते हैं तथा नियमितीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं।इस नंबर में संपर्क करके नियमितीकरण की प्रारंभिक प्रक्रिया से लेकर सभी प्रक्रियाओं के बारे में ले सकते है।

संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे

https://jantakikalam.com

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button