
दुर्ग / नगर पालिक निगम सीमा क्षेत के अंतर्गत टैक्स जमा करने 30 अप्रैल तक का समय अब तक टैक्स की राशि जमा नहीं करने वाले शहरवासियों को अधिभार से बचने के लिए नगर पालिक निगम ने एक और मौका दिया है। कमिश्नर लोकेश चन्द्राकर ने बताया कि बिना अधिभार के 30 अप्रैल तक टैक्स लिया जाएगा। इसके लिए काउंटर खुला रहेगा। निगम कमिश्नर ने बताया कि वर्ष 2022-23 का टैक्स जमा करने के लिए नागरिकों,व्यापारियों सहित अन्य करदाताओं को 31 मार्च तक समय दिया गया था।
करदाताओं ने अब तक टैक्स जमा नहीं किया है।राजस्व विभाग के द्वारा बताया कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद करदाताओं से 1000 रुपए शास्ती शुल्क और 15 प्रतिशत अधिभार लिया जाता है। किसी कारण से निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने वालों से इस महीने तक किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह योजना केवल वर्ष 2022-23 के लिए लागू है। पुराने बकायादारों को टैक्स जमा करने में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। उन्हें अधिभार के साथ राशि जमा करनी होगी।
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