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महादेव आईडी ऑनलाईन सट्टा हेतु बैंक खातो से रूपये पैसा ट्रांजेक्शन करने वाला प्रकरण का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, लुकछिप कर घूम रहा था आरोपी…

आरोपी द्वारा अपने परिचित के लोगों को झूठा प्रलोभन देकर बैंक खाता खुलवाकर बैंक पास बुक एवं एटीएम कार्ड को अपने पास रखकर महादेव आईडी ऑनलाईन सट्टा के ट्रांजेक्शन में करता था दुरूपयोग। आरोपी के कब्जे से 02 मूल आधार कार्ड एवं 01 आधार कार्ड की छायाप्रति को किया गया जप्त । घटना को अंजाम देकर गिरफ्तारी की डर से दुर्ग एवं भिलाई में लुकछिप कर घूम रहा था आरोपी आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर।

संक्षिप्त विवरण- वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में शहरी क्षेत्र में लगातार बढ़ते हुए ऑनलाईन सट्टा अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन एवं अति. पुलिस अधीक्षक शहर श्री संजय ध्रुव तथा नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री निखिल राखेचा (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार लगातार क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा था।

पूर्व में प्रार्थी प्रशांत कुमार पिता जनेश्वर महतो उम्र 33 वर्ष पता ब्लाक नंबर 04, आईएलसी, केम्प 01 छावनी का दिनांक 17/03/2023 को थाना हाजिर आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी डी.डी. फुइस नगपुरा में सेल्समैन का काम करता है, और उसकी कंपनी का आफिस मुकुट नगर दुर्ग में है, कंपनी के द्वारा रायपुर मे फेवाईजी शाखा का प्रारंभ किया गया था,

जहां पर स्पर्श अस्पताल के पास, सुपेला का निवासी विकास कुमार सेल्समैन का कार्य करता था, उसी काम के सिलसिले में मुकुट नगर दुर्ग आफिस में आने जाने के दौरान प्रार्थी का परिचय विकास कुमार से हुआ था। विकास कुमार के द्वारा प्रार्थी को नम्बर 2022 में बताया कि उसका पैसा कहीं रुका हुआ है, और उसे पैसे की जरूरत है, कहते हुए प्रार्थी से बैंक खाता का चेक की माँग की गयी,

कई बार माँग करने पर दिनांक 08/11/2022 को इस्पात क्लब के सामने, सेक्टर 02 मिलाई में विकास कुमार को प्रार्थी प्रशांत कुमार के द्वारा अपने एक्सीस बैंक शाखा सुपेला का एकाउंटपे चेक दिया गया था, इसके कुछ दिनों बाद विकास कुमार के द्वारा प्रार्थी को कहा कि तुम्हारे दिये हुए चेक से रूपया नहीं निकल रहा है, रूपया पैसा निकालने के लिए तुम्हारे डाक्यूमेंट की जरूरत है,

तब प्रार्थी ने कहा कि चेक से पैसा निकालने के लिए डाक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी विकास कुमार के द्वारा प्रार्थी प्रशांत कुमार से चार बार जिद करने पर प्रार्थी अपना आधार कार्ड, पेनकार्ड, फोटो कोरे कागज में हस्ताक्षर कर अपने व्हाट्सएप मोबाईल नंबर के माध्यम से विकास कुमार के मोबाईल व्हाट्सएप में भेजा था। उसके बाद विकास कुमार ने प्रार्थी के एक्सीस बैंक शाखा सुपेला के बैंक चेक का उपयोग कर रूपये पैसो का लेनदेन किया,

उसके बाद प्रार्थी को विभिन्न माध्यमों से पता चला कि विकास कुमार एवं उसके साथियों द्वारा प्रार्थी के बैंक खाता एवं चेक का बेईमानीपूर्वक महादेव ऐप ऑनलाईन सट्टा में रूपयो पैसों का लेनदेन हेतु उपयोग कर छलकर प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी करना पाये जाने से रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में प्रार्थी एवं गवाहों का कथन लिया गया।

घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। प्रकरण के आरोपियों का पता तलाश कर पकड़ कर पूछताछ करने पर आरोपीगणों के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर एक राय होकर बेईमानीपूर्वक महादेव ऐप ऑनलाईन सट्टा में रूपयों पैसों का लेनदेन हेतु बैंक खाता चेक का उपयोग कर छलकर करना बताये आरोपीगणों का पृथ्क पृथ्क धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मेमोरेण्डम कथन लिया गया।

मेमोरेण्डम कथन के आधार पर आरोपियों के निशादेही पर उनके उनके निवास घर से पेश करने पर बैंक चेक बुक एटीएम एवं मोबाईल को समय गवाहो के मुताबिक जाती पत्रक के जप्त किया गया। पूर्व में प्रकरण के 03 आरोपीगणों को दिनांक 17/03/2023 गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।

प्रकरण में अन्य फरार आरोपी विकास जायसवाल का पता तलाश कर आज दिनांक 04/04/2023 को आरोपी के निशादेवी पर प्रकरण में संलिप्त के आधार पर आरोपी के कब्जे से आधार कार्ड की मूलप्रति छायाप्रति को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 37/2023 धारा 420,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक कृष्ण कुमार कुशवाहा, आरक्षक अजय सिंह, अमित सिंह, जी जगमोहन की उल्लेखनीय भूमिका रही।

अपराध क्रं.- 37/ 2023,

धारा- 420,34

नाम आरोपीगण- विकास जायसवाल पिता स्व. शंकर जायसवाल उम्र 27 वर्ष पता मकान नं. 357, हनुमान चौक, पुरानी बस्ती, स्पर्श हास्पिटल के पास, थाना धारा 420,34 वैशाली नगर जिला दुर्ग (छ.ग.) ।

जप्त सामाग्री- 02 नग मूल आधार कार्ड, एवं 01 नग की छायाप्रति।

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