छत्तीसगढ़दुर्गभिलाई

नियम विरूद्ध किया जा रहा है ईंटों का उत्पादन मामला पहुंचा जनदर्शन…

दुर्ग / ग्राम पिसेगांव के एक आवेदक द्वारा अवैध रूप से लाल ईंट के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवेदन कलेक्टर जनदर्शन पहुंचा था। आवेदक का कहना है कि उसके ग्राम के एक निवासी द्वारा उसी के खेत पर ईंट का निर्माण कराया जा रहा है जो कि आवेदक के खेत से लगा हुआ है। जिससे भठ्ठी से निकलने वाली राखड़, गर्दा और टंकी के सीपेज वाले पानी से उसकी कृषि योग्य भूमि प्रभावित हो रही है। आवेदक ने यह भी बताया कि ईंट निर्माणकर्ता के पास शासन के गाईड लाइन के तहत् अनुमति भी नहीं है।

उसके द्वारा लगभग 10 लाख ईंट का निर्माण अवैध रूप से कराया जा रहा है और इसमें नाबालिकों से भी कार्य लिया जा रहा है। इसलिए कलेक्टर से आवेदक का निवेदन था कि इसकी जांच कराकर निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाई जाए। कलेक्टर ने आवेदन एसडीएम दुर्ग को अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रेषित किया है।

उरला वार्ड क्रं. 57 मुर्रो भट्ठा के दुर्गा मंच के आस-पास साफ-साफाई को लेकर भी आवेदन आया था। जिसमें आवेदक ने बताया कि मंच के पास जो नाली निर्मित थी। उसके निस्तारी की दिशा में पुल बनने के कारण नाली के पानी जाने का रास्ता अवरूद्ध हो गया है। इसके चलते विगत कई महीनों से नाली में पानी और अपशिष्ट पदार्थ का जमावड़ा नाली में हो रहा है जिसके चलते सड़न की स्थिति पैदा हो रही है। अतिरिक्त पानी सड़क पर बह रहा है और आम-जनों को सड़न के चलते बदबू जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है इसलिए आवेदक का निवेदन था कि इस समस्या का निराकरण शीघ्र अति शीघ्र किया जाए। कलेक्टर ने आवेदन आयुक्त नगर निगम दुर्ग को प्रेषित किया।

जनदर्शन में भिलाई की मारूति गुप्ता ने आम्रपाली में मकान आबंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होेंने अपने आवेदन में मोर मकान मोर आस योजना के तहत नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा खम्हरिया में मकान आबंटन किया गया है। श्रीमती गुप्ता आगंनबाड़ी में कार्यरत है। उनके बच्चों की पढ़ाई आम्रपाली के स्कूल में चल रही है। बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए उन्होंने आम्रपाली में मकान आबंटन के लिए निवेदन किया। इस पर कलेक्टर ने नगर निगम भिलाई को निर्देशित किया गया।

वार्ड नंबर 20 दुर्ग निवासी श्रीमती ममता सिंह ने पी.एफ. एवं बीमा की राशि दिलाने के लिए आवेदन प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि उनके पति एचएससीएल में कार्यरत थे। एचएससीएल में पति के नाम से पी.एफ. की राशि कटौती होती रही है एवं उनके नाम से बीमा भी रहा है। पति की मृत्यु के पश्चात उनके नाम से जमा पी.एफ. एवं बीमा की राशि श्रीमती रमा देवी को प्राप्त नही हो रही है। इस पर एसडीएम भिलाई को कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
जनदर्शन में 116 आवेदन प्राप्त हुए।

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