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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती में महिलाओं के 100 फीसदी कोटे को किया रद्द, असंवैधानिक बताया…

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा नर्सिंग कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों और डेमोंस्ट्रेटर के पदों पर भर्ती के लिए महिलाओं को 100 फीसदी आरक्षण देने वाले विज्ञापन को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 की अनुसूची III के एक प्राविधान को भी रद्द कर दिया है।

इसमें कहा गया था कि केवल महिलाएं ही सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में प्रोफेसरों और डेमोंस्ट्रेटर पदों पर सीधी भर्ती के लिए पात्र हैं। पीठ ने गुरुवार को अभय कुमार किस्पोट्टा, डॉ. अजय त्रिपाठी, एलियस जाल्क्सो एवं अन्य की ओर से सरकार के विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आदेश दिया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 8 दिसंबर, 2021 को विभिन्न विषयों में सहायक प्राध्यापक (नर्सिंग) एवं डेमोंस्ट्रेटर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था।

विज्ञापन की धारा 5 के अनुसार भर्ती और नियुक्ति के लिए केवल महिलाएं ही पात्र थीं। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार की ओर से जारी विज्ञापन के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं ने चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 के नोट-2 की वैधता और संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। इसके तहत केवल महिलाएं ही नर्सिंग कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए पात्र थीं।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनके पास रिक्त पदों के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता है। उक्त आरक्षण नियमों के विपरीत है। पुरुषों को इन पदों पर भर्ती से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 आरक्षण नियमों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि नर्सिंग कॉलेजों में प्रदर्शक और सहायक प्राध्यापक पदों पर केवल महिला उम्मीदवारों की भर्ती भारत के संविधान के अनुच्छेद-14 और 16 का उल्लंघन है।

हाईकोर्ट ने 13 जनवरी 2022 को इस याचिका की सुनवाई करते हुए विज्ञापन में की जाने वाली समस्त भर्ती प्रक्रियाओं को आगामी सुनवाई तक स्थगित कर दिया था। अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने निर्देश दिया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नर्सिंग के पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होने के बावजूद इस प्राविधान के चलते वे छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 की अनुसूची तीन के नियम के कारण फार्म नहीं भर सके।

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