छत्तीसगढ़दुर्ग

आबकारी विभाग द्वारा 2 प्रकरणों में 84.2 बल्क लीटर मदिरा जप्त किया गया….

दुर्ग / कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देशन व आबकारी आयुक्त निरंजन दास व प्रबंध संचालक ए.पी. त्रिपाठी उपायुक्त आबकारी अधिकारी नोहर सिंह ठाकुर, अनिमेष नेताम एवं जिला आबकारी अधिकारी अशोक सिंह के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग दुर्ग द्वारा अवैध शराब धारण, विक्रय एवं परिवहन की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर 02 प्रकरण कायम किये गए।

पहले प्रकरण में ग्राम मोहरेंगा थाना नंदिनी नगर, जिला दुर्ग में आरोपियों सेवती सिन्हा के ग्राम मोहरेंगा स्थित बाड़ी से कुल 72.2 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला जप्त कर आरोपिया के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2), 36 एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जाकर जेल दाखिल किया गया।

दूसरे प्रकरण में शिव मंदिर ढोर तालाब के पास, जिला दुर्ग में मध्य प्रदेश की शराब जप्त किया गया। आरोपी डागेश साहू पिता राम प्रसाद साहू, साकिन- ग्राम गडरिया पारा कुरूद जिला दुर्ग से एक ब्राउन रंग के सूटकेस में भारी 8 नग बोतल ब्लेंडर प्राईड और 8 नग बोतल रॉयल स्टैग व्हिस्की फॉर सेल इन मध्य प्रदेश ऑनली प्रत्येक बोतल की क्षमता 750 उस कुल मात्रा 12.0 बल्क लीटर जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2), एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जाकर जेल दाखिल किया गया।

कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी एस एन साहू, अशोक अग्रवाल, दीपक ठाकुर, जेबा खान आबकारी उप निरीक्षक नीलम स्वर्णकार, भुनेश्वर सिंह सेंगर, रामानंद दीवान आबकारी मुख्य आरक्षक भोजराम रत्नाकर आबकारी आरक्षक विजय वर्मा, अशोक वर्मा, फागू राम टंडन, देव पटेल, लक्ष्मीनारायण भरथरी व महिला आरक्षक संगीता ध्रुव व चितेश्वरी वाहन चालक जे.दीपक राजू, कृष्ण कुमार कोसले व नोहर साहू कार्यवाही दौरान उपस्थित रहे।

विभाग द्वारा कार्यवाही कर छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धाराओं के तहत कायम कुल 2 प्रकरणों में 84.2 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई है। इस प्रकार 1 फरवरी से 8 मार्च 2023 तक विभाग द्वारा कुल 13 प्रकरणों में 464.18 बल्क लीटर मदिरा एवं वाहन जप्त किये गए।

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