छत्तीसगढ़

कोटपा एक्ट के तहत् टीम बना कर की जायेगी सार्वजनिक स्थलों पर जांच….

दुर्ग / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पदेन उपसंचालक, डॉ जे. पी. मेश्राम के द्वारा 13 फरवरी को सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि निरीक्षक व खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई । जिसमें सभी को निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया । औषधि निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे मेडिकल फार्मों का कड़ाई से निरीक्षण करें व फार्मों में केवल मेडिकल संबंधित वस्तुएं बेचने व औषधियों का रख-रखाव उचित रखने सुनिश्चित करवाने साथ ही साथ जिन मेडिकल स्टोर्स में डॉक्टरों द्वारा फर्मों में क्लिनिक संचालित किया जा रहा है ।

उनके द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीयन हुआ है, या नहीं, इसकी विशेष रूप से जांच करने हेतु निर्देशित किया गया । इसके अतिरिक्त मनः प्रभावी एवं स्वापक औषधियों का रिकार्ड का संधारण नियमानुसार किया जा रहा है। या नहीं का विशेष निगरानी रखने हेतु कहा गया । ब्लॅड बैंक सेंटर व ब्लॅड स्टोरेज सेंटरों का संचालन नियमानुसार संचालित करवाने हेतु निर्देशित किया गया । कोटपा एक्ट के तहत टीम बना कर सभी स्कूलों अथवा कालेजों व सामूहिक स्थलों पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

इसके अतिरिक्त औषधियों का नमूना संग्रहण करने व डीपीसीओ के तहत नमूना संकलन करने हेतु निर्देशित किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों का सतत निरीक्षण किया जाये व प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के नियमानुसार व स्वच्छ भारत अभियान के स्कीम के अंतर्गत साफ-सफाई रखने एवं खाद्य सामग्रीयों के रख रखाव पर विशेष रूप से ध्यान रखने हेतु कहा गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे स्कूलों कालेजों एवं अस्पतालों की कैंटिन में ईट राईट कैम्पस एवं होटलों एवं रेस्टोरेंट को हाईजिंग रेटिंग एवं केंद्रीय जेल को ईंट राईट जेल के तहत् सर्टिफाइड कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया कैंटिनों एवं वहाँ पर पके भोजन की क्वॉलिटी की जांच हेतु नमूना संकलन कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजने हेतु निर्देशित किया गया। सभी फार्मों को नियमों का कड़ाई से पालन करवाने व नियमों का पालन नियमानुसार नही करते पाये जाने की स्थिति में नोटिस देने व निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

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