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9 फरवरी तक आंगनबाड़ी सहायिका के लिए दावा-आपत्ति आमंत्रित
दुर्ग / एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग (ग्रामीण) द्वारा रवेलीडीह एवं करंजा भिलाई के आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका के रिक्त पद के लिए उक्त अंतरिम मूल्यांकन पत्रक में वरीयता अथवा प्राथमिकता के संबंध में किसी आवेदिका को दावा-आपत्ति हो तो मय साक्ष्य में 9 फरवरी तक कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना, दुर्ग (ग्रामीण) में अपनी लिखित दावा-आपत्ति कार्यालयीन समय में दर्ज करा सकते हैं। उक्त समय सीमा के पश्चात् कोई भी दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, अंजोरा हेतु जनसंपर्क अधिकारी हुए नामांकित
दुर्ग / महाविद्यालयीन में पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों को निरस्त करते हुये डॉ. आर.सी. रामटेके, सहायक प्राध्यापक एवं डॉ. ओ.पी. दीनानी, सहायक प्राध्यापक, शैक्षणिक पशुधन फार्म काम्पलेक्स विभाग को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग का जनसंपर्क अधिकारी नामांकित किया गया है।
नवीन शास. उ. मू. दुकानों में संचालनकर्ता नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित, नगरीय निकाय दुर्ग के 11 वार्डों में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों को स्वीकृति
दुर्ग / सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित शा.उ.मू. दुकानों के युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के अंतर्गत नगर पालिक निगम, दुर्ग में वर्तमान में संचालित दुकानों में 500 से अधिक राशनकार्ड संलग्न होने पर छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के अनुसार निम्नलिखित वार्डों में नवीन शा.उ.मू. दुकान स्वीकृत की गई है।
मठपारा दक्षिण, मठपारा उत्तर, शंकर नगर पश्चिम, शंकर नगर पूर्व, मोहन नगर पूर्व, पोलसायपारा, तमेर पारा, चंडी मंदिर, केलाबाड़ी, सिविल लाइन उत्तर एवं सिविल लाइन दक्षिण की नवीन शा.उ.मू. दुकानों में संचालनकर्ता नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित हैं।
उपरोक्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन हेतु इच्छुक स्थानीय वार्ड में कार्यरत संस्थाएं, क्रमशः स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्व सहायता समूह एवं अन्य सहकारी समितियां 10 फरवरी को कार्यालयीन समय तक स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति एवं साधारण डाक के माध्यम से कलेक्टर (खाद्य शाखा), दुर्ग कार्यालय में उपस्थित होकर विहित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र समस्त वांछित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत कर सकते है।
उ.मू. की दुकान आबंटन हेतु इच्छुक आवेदनकर्ता संस्था उनके कार्यक्षेत्र के बाहर अन्य वार्ड व निकाय के लिए आवेदन न करें। उ.मू. की दुकानों आबंटन ऐसे अन्य सहकारी समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को किया जायेगा, जो 10 फरवरी 2023 को कम से कम 02 माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत हो तथा जिसे सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में नियमित व निरंतर कार्य करने का अनुभव हो। विज्ञप्ति तिथि के पूर्व विभिन्न स्त्रोतो से कार्यालय को प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। विज्ञप्ति में प्रदर्शित अंतिम नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन, अपूर्ण एवं अधूरे आवेदन पर भी कोई विचार नहीं किया जायेगा।
प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को
दुर्ग / राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में माननीय न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी मुख्य न्यायाधीश, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर एवं मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन एवं माननीय न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ राज्य में जिला, तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाकर राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यम से उनकी उपस्थिति में निराकृत किये जा सकेंगे।
जिला न्यायालय, दुर्ग में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ माननीय संजय कुमार जायसवाल जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के द्वारा प्रातः 10ः30 बजे मां सरस्वती के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्जवलित कर किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में कुल 35 खंडपीठ बनाए गये है।
जिला न्यायालय दुर्ग हेतु 26 खंडपीठ, परिवार न्यायालय दुर्ग हेतु 3 खंडपीठ, श्रम न्यायालय दुर्ग हेतु 1, किशोर न्याय बोर्ड दुर्ग हेतु 1, स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवा दुर्ग हेतु 1, तहसील न्यायालय भिलाई-3 हेतु 2 खंडपीठ तथा तहसील न्यायालय पाटन हेतु 1 खंडपीठ का गठन किया गया है।
न्यायालय में लंबित प्रकरण, प्री-लिटिगेशन प्रकरण चिन्हांकित किये गये हैं इसके अतिरिक्त राजस्व मामलों के लिए राजस्व न्यायालयों में प्रकरण चिन्हांकित कर निराकृत किये जाएंगे। नेशनल लोक अदालत हेतु चिन्हांकित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, चेक अनादरण प्रकरण, दाण्डिक प्रकरणों में न्यायालय के द्वारा पक्षकारों से प्री-सीटिंग की गई है। प्री-सीटिंग कर नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण निराकृत किये जाने का प्रयास किया गया है।