छत्तीसगढ़दुर्गभिलाई

धारदार पुरानी तलवार एवं चाकू के साथ पकड़ा गया दो नव युवक, आरोपीगणो के विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

भिलाई / मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी बाबूलाल साहू निवासी शिवाजी नगर खुर्सीपार का रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 01.01.2023 को रात्रि करीबन 09.15 बजे प्रार्थी एवं प्रार्थी का बड़ा भाई खाना खाने के बाद पैदल टहलने के लिए निकले थे कि उसी समय मोहल्ले का करण भारती उर्फ बोचकू और मोहित बंजारे उर्फ भुरू दोनो अपने हाथ में तलवार एवं चाकू लहराते हुए प्रार्थी को यहां क्यो खड़े हो भाग जाओ की कहते हुए माँ बहन की गंदी गंदी गाली गलौच कर मोहित बंजारे उर्फ भुरू द्वारा अपने हाथ में रखे चाकू से प्रार्थी के पेट, दाहिने तरफ मारा जिससे पेट में चोट लगकर खुन निकला है।

उक्त संबंध मे सूचना वरिष्ट अधिकारीगण को दी गई। जिसपर वरिष्ट अधिकारियो द्वारा वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित करने पर तत्पश्चात तत्काल उप निरीक्षक महेन्द्र जय सिंह हमराह चुमुक सिन्हा, अमन शर्मा के खुर्सीपार गेट शिवाजी नगर खुर्सीपार पहुचकर आरोपीगण मोहित बंजारे उर्फ भुरू एवं करण भारती को खुर्सीपार गेट पटरी पास घेराबंदी कर पकडे 1. मोहित बंजारे उर्फ भुरू पिता स्० मधुकर बंजारे उम्र 18 वर्ष निवासी खुर्सीपार गेट शिवाजी नगर खुर्सीपार के कब्जे से एक लोहे का चाकू कीमती 200 रूपये एवं 2 करण भारती उर्फ बोचकू पिता रामप्रसाद भारती उम्र 18 वर्ष निवासी शिवाजी नगर खुर्सीपार के कब्जे से एक धारदार पुरानी तलवार कीमती 500 रूपये बरामद किया गया आरोपीगणो के विरूद्ध धारा 294, 506बी, 324,34 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपीगणो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

आरोपी का नाम –

1. मोहित बंजारे उर्फ भुरू पिता स्० मधुकर बंजारे उम्र 18 वर्ष निवासी खुर्सीपार गेट शिवाजी नगर खुर्सीपार

2. करण भारती उर्फ बोचकू पिता रामप्रसाद भारती उम्र 18 वर्ष निवासी शिवाजी नगर खुर्सीपार

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