chhattisgarhछत्तीसगढ़दुर्ग

दुर्ग जिले का वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत: SP डॉ.अभिषेक पल्लव ने मीडिया के सामने किया खुलासा…

भिलाई। दुर्ग जिले में वर्ष 2022 में घटित विभिन्न अपराधों में पुलिस अधीक्षक डॉ.अभिषेक पल्लव के निर्देशन में एवं अति.पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव, अति.पुलिस अधीक्षक अनंत साहू , उप पुलिस अधीक्षक नसर सिद्धिकी, नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग वैभव बैंकर, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर निखिल राखेचा, नगर पुलिस अधीक्षक छावनी प्रभात कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पाटन देवांश राठौर एवं पुलिस अनुविभागीय अधीकारी धमधा संजय पुंढ़िर के मार्गदर्शन में जिले की पुलिस टीम द्वारा कई सनसनीखेज मामलों का खुलासा किया गया जिनमें से कुछ बहुचर्चित उल्लेखनीय मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. थाना मोहन नगर के अपराध क्रमांक- 285/2022 धारा 20 (ख) नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरण में स्कोडा कार क्रमांक- एम.एच.46 पी 6040 में सूरज मरोतराव निवासी नागपुर एवं विनोद डोंगरे निवासी बालाघाट के कब्जे से 42 पैकेट में गांजा वजनी करीब 38 किलोग्राम कीमती करीब 2.28 लाख का बरामद कर जप्त किया गया।
2. थाना मोहन नगर के अपराध क्रमांक- 206/2022 धारा 22,8,27-क नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरण में षिवपारा दुर्ग निवासी बबलू यादव व लक्की महार के कब्जे से कुल 207 पुड़िया में ब्राउन शुगर वजनी करीब 21.62 ग्राम कीमती 4.5 लाख रूपये का बरामद कर जप्त किया गया।
3. थाना खुर्सीपार के अपराध क्रमांक- 140/2022 धारा 22-ग,8,27-क नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरण में वैषाली नगर निवासी राकेष वर्मा, नेवई निवासी जग्गूू उर्फ जागेष्वर निषाद, खुर्सीपार निवासी अजय अग्रवाल, सुपेला निवासी शफक बानो, रायपुर निवासी नितिन सिम्मी के कब्जे से 23,400 नग नषीली टेबलेट एवं केपसुल कीमती करीब 5 लाख रूपये का जप्त कर कार्यवाही की गई।
4. थाना मोहन नगर के अपराध क्रमांक- 241/2022 धारा 22,27-क नाराकोटिक्स एक्ट के प्रकरण में देवेन्द्र उर्फ मोंटू विष्वकर्मा, वैभव खण्डेलवाल, रूस्तम नेताम एवं अनिष उर्फ सोना राजपूत के कब्जे से 170 पुड़िया ब्राउन शुगर 2900 नग नषीली टेबलेट एवं 288 नग नषीली केप्सुल कीमती करीब 4.10 लाख रूपये का बरामद कर जप्त कर मौके पर कार्यवाही की गई।

चोरी एवं नकबजनी के विरूद्ध की गई बड़ी कार्यवाही:-

1. दुर्ग-भिलाई शहरी क्षेत्रों में विगत वर्षो में घटित चोरी एवं नकबजनी की कुल 41 प्रकरणों में आरोपी अनवर खान, द्वारिका दास मानिकपुरी, सागर सेन, सोम चंद सोनी उर्फ गुड्डू, राजू सोनी उर्फ ओंकार एवं जितेन्द्र उर्फ जितू पवार को पकड़कर सोनी-चांदी की मषरूका, सोने के जेवरात तकरीबन 1.30 किलोग्राम, चांदी के जेवरात करीब 6 किलोग्राम एवं नगदी रकम 01 लाख रूपये बरामद कर कार्यवाही की गई।

2. थाना पुरानी भिलाई के अपराध क्रमांक- 242/2022 धारा 457,380 भादवि के प्रकरण में मोबाईल दुकान से मोबाईल फोन एवं ऐसेसरिज को नकबजनी कर ले जाने की घटना घटित हुई थी जिसमें आरोपी जितू उर्फ जितेन्द्र बया की पहचान सुनिष्चित कर चोरी कर 41 नग मोबाईल एवं ऐसेसरिज बरामद कर जप्त कर कार्यवाही की गई।

वाहन चोरी के विरूद्ध की गई बड़ी कार्यवाही:-

1. थाना पुरानी भिलाई के अपराध क्रमांक- 333/2022 धारा 379 भादवि के प्रकरण में ट्रेलर क्रमांक सीजी 07 सीए 3936 की चोरी की घटना घटित हुई थी जिसमें आरोपी हरेराम मांझी के कब्जे से ट्रेलर का हार्स एवं ट्राली क्रमंाक सीजी 07 सीए 3916 एवं 01 मोटर सायकल जुमला कीमती 18,60,000/- बरामद किया गया।

2. थाना ख्ुार्सीपार में अपराध क्रमांक 199/22 धारा 379 भादवि , थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 476/22 धारा 379 भादवि, थाना नेवई में अपराध क्रमांक 219/22 धारा 379, थाना वैषाली नगर में अपराध क्रमांक 103/22 धारा 379 भादवि एवं थाना नेवई में इस्त.क्रमांक 03/22 धारा 41(1$4) दप्रंस 379,34 भादवि के प्रकरण में आरोपी शुभम नंदी, आयूष तिवारी एवं प्रीतम निषाद नाम के व्यक्ति मोटर सायकल बेचने के लिए मरोदा क्षेत्र में घूम रहे है लोगों से चर्चा कर रहे है कि सूचना पर टीम द्वारा टंकी मरोदा मैत्री गार्डन चौक के पास उपरोक्त संदेहियों बजाज पल्सर मोटर सायकल बिना नम्बर में घूमते हुए घेरा बंदी कर पकड़ा गया। तीनों मिलकर मोटर सायकल पल्सर एनएस 200, मोटर सायकल क्रमांक सीजी 07 बीव्ही 4526, बुलेट मोटर सायकल क्रमांक डीएल 2 एसआर 3750, बुलेट मोटर सायकल क्रमांक सीजी 07 बीएफ 5587, पल्सर 125 सीसी क्रमांक सीजी 09 जेके 6555, एक स्लेटी रंग की एक्टिवा 4जी बिना नम्बर, होण्डा ड्रिम 110 सीसी बिना नम्बर, टीव्हीएस स्कूटी क्रमांक सीजी 07 एलडब्ल्यू 6175, बुलेट मोटर सायकल क्रमांक एमएच 03 सीई 7152 चोरी करना पाया गया। पुलिस के द्वारा वाहन उनके कब्जें एवं घरों से कुल 10 वाहनों को बरामद कर जप्त किया गया। की अग्रिम कार्यवाही संबंधित थानों से की जा रही है।

3. थाना खुर्सीपार के अपराध क्रमांक- 179/2022 धारा 379 भादवि के प्रकरण में ट्रांसपोर्ट नगर में खड़ी ट्रक क्रमांक सीजी 07 एई 5534 को कोई अज्ञात चोरी चोरी कर ले गया था जिसमें सीसीटीवी के माध्यम से आरोपी की पहचान सुनिष्चित की जाकर गिरफ्तार कर चोरी की ट्रक बरामद कर अग्रिम कार्यवाही संबंधित थाना से किया गया।

लूट के प्रकरणों में की गई बड़ी कार्यवाही:-

1. थाना भिलाई भट्ठी अपराध क्रं0 109/22 धारा 392,34 भादवि, थाना भिलाई नगर के अपराध क्रं0 432/22 धारा 392,34 भादवि एवं थाना पुरानी भिलाई के अपराध क्रं0 407/2022 धारा 392,34 भादवि के प्रकरण में चैन स्नैचिंग की घटनाओं पर एसीसीयू टीम द्वारा आरोपियों की पहचान कर आरोपी रवि गुप्ता एवं महेष यादव को घेराबंदी कर पावर हाउस के पास पकड़ा गया जिनके कब्जे से 03 नग सोने की चैन एवं 02 नग स्कूटर जुमला कीमती 05 लाख बरामद किया गया। अग्रिम कार्यवाही संबंधित थानों से की जा रही है। का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

2. थाना भिलाई भठ्ठी के अपराध क्रं0 78/2022 धारा 392,34 भादवि , 79/2022 धारा 379,34 भादवि, 80/22 धारा 379,34 भादवि, वैषाली नगर अपराध क्रं0 127/2022 धारा 392 भादवि, परुानी भिलाई 295/2022 धारा 392 भादवि, नेवई 259/2022 धारा 379,34 भादवि, सुपेला 610/2022 धारा 392 भादवि, ीिालाई नगर 328/2022 धारा 379 भादवि एवं भिलाई नगर में इस्त0 क्रं0 0/2022 धारा 41(1$4) जाफौ 379,34 भादवि के प्रकरणों में आरोपी रजत सिंह आ0 श्रीधर कुषवाहा 21 साल साकिन जोन 02 खुर्सीपार एवं धीरज मांझी पिता षिवषंकर उम्र 19 साल साकिन जोन 03 खुर्सीपार एवं कुलदीप कौषिक पिता नोहर कौषिक उम्र 18 साल साकिन बाबा चौक खुर्सीपार द्वारा वीवो मोबाईल 21 , रेडमी मोबाईल 09, मोटर सायकल एवं सोने का टाप्स जुमला कीमती 02 लाख रूपये बरामद किया गया। पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

हत्या के प्रकरणों में की गई बड़ी कार्यवाही:-

1. थाना छावनी के अपराध क्रमांक 277/2022, धारा 294, 506, 323, 302, 34 भादवि में दिनांक 19.06.2022 को प्रार्थी शुभदीप सिंह पिता पपिंदर सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी कैम्प 01 सुभाष चौक, बी.एस.पी.स्कूल के सामने भिलाई जिला दुर्ग ने थाना छावनी में मौखिक रिपोर्ट दर्ज करायी कि टिम्पू, सोना, चिंकू एवं अन्य साथी सभी निवासी बिहारी मोहल्ला तालाब के पास भिलाई के द्वारा इसे और इसके साथी मृतक रंजीत सिंह को पुरानी रंजीश की वजह से गाली गलौच कर मारपीट करने लगे, विरोध करने पर सभी एक रॉय होकर बेस बल्ला, धारदार हथियार एवं हाथ मुक्का से प्राणघातक हमला किये। प्रार्थी जान बचाकर भागा किन्तु उसके साथी मृतक रंजीत सिंह की टिम्पू, सोना, चिंकू एवं अन्य साथीयों के द्वारा हत्या कर दी गयी कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। एसीसीयू टीम द्वारा हत्या के आरोपी 01.सोना उर्फ जोश अब्राहम पिता राकेश मसीह उम्र 22 वर्ष पता साक्षरता चौक के पास केम्प 01 भिलाई 02.अमन भारती उर्फ टिम्पू पिता नेमचंद भारती उम्र 23 वर्ष शिवमंदिर के पास साक्षरता चौक केम्प 01 भिलाई 03.बिसेलाल भारती उर्फ छोटू नेमचंद भारती उम्र 26 वर्ष शिव मंदिर के पास साक्षरता चौक केम्प 01 भिलाई 04.पिन्टू सिंह पिता विजय सिंह उम्र 22 वर्ष इंदिरा नगर सुपेला भिलाई 05.भूपेन्द्र साहू पिता कामता प्रसाद साहू उम्र 23 वर्ष साक्षरता चौक के पास केम्प 01 भिलाई 06.निखिल साहू पिता अशोक साहू उम्र 19 वर्ष साक्षरता चौक के पास शास्त्री नगर केम्प 01 भिलाई को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।

2. थाना अमलेष्वर में अपराध क्रमांक 157/2022 धारा 320,394,397,34,449 भादवि 25,27 आर्म्स एक्ट में घटना दिनांक 20.10.2022 के 12ः45 बजे दिन को तिरंगा चौक बजरंग काम्पलेक्स समृद्धि ज्वेलर्स दुकान ग्राम व थाना अम्लेष्वर में कोई अज्ञात आरोपियों द्वारा सोने चांदी के जेवरात खरीबने के लिए दुकान अंदर प्रवेष कर मृतक सुरेन्द्र सोनी से अंगूठी दिखाने के लिए बोलकर उलझाकर दूसरें व्यक्ति द्वारा मृतक सुरेन्द्र सोनी के उपर गोली चलाकर लात घुसा से मारकर बाद में तीन-चार राउण्ड गोली से प्रहार कर लॉकर में रखे सोने चांदी के जेवरात लेकर लूट कर भाग गये। तत्संबंध में थाना अमलेष्वर में अपराध क्रमांक 157/2022 धारा 320,394,397,34,449 भादवि 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना के 24 घंटे के अंदर झारखण्ड से आरोपी 1. आरोपी अनुपम उर्फ अभिषेक कुमार झा पिता अवधेश झा उम्र 32 वर्ष निवासी बैकुंठपुर थाना बैकंुठपुर जिला वैशाली (बिहार) के निशानदेही पर कार डी.एल. 04 सी.ए.एच. 2592 से चांदी की पैर पट्टी (पायल) कुल 12 नग कुल वजन 723 ग्राम कीमती लगभग 28,000 रूपये। 2. आरोपी सौरभ कुमार सिंह पिता अर्जुन सिंह उम्र 24 निवासी ग्राम दंडीबाग थाना गया जिला गया (बिहार) के निशानदेही पर कार डी.एल. 04 सी.ए.एच. 2592 के डीक्की से चांदी की पैर पट्टी (पायल) कुल 11 नग कुल वजन 383 ग्राम कीमती लगभग 14,000 रूपये। 3. आरोपी आलोक कुमार यादव पिता सतेंद्र यादव उम्र 19 साल ग्राम पहलेजा सापुदियारा (सहपुरदियरा) थाना सोनपुर जिला छपरा (बिहार) के निशानदेही पर कार डी.एल. 04 सी.ए.एच. 2592 के डीक्की से चांदी का माला कुल 20 नग कुल वजन 283 ग्राम कीमती लगभग 11,000 रूपये। 4. आरोपी अभय कुमार भारती उर्फ बाबू पिता वंश राज भारती उम्र 21 निवासी बाम्हनिया थाना धानापुर जिला चंदौली (उ.प्र.) के निशानदेही पर कार डी.एल. 04 सी.ए.एच. 2592 के डीक्की से चांदी की 02 नग कमर बंध (लक्ष्मी कर्धन) वजन 415 ग्राम कीमती लगभग 15,000 रूपये तथा 99 नग चांदी की अंगुठी (बिछिया) वजन 149 ग्राम कीमती लगभग 3,000 रूपये है, जुमला वजनी कुल 564 ग्राम कीमती लगभग 18,000 रूपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

3. थाना अण्डा जिला दुर्ग में अपराध क्रं0 141/2022 धारा 302,201 भादवि में दिनांक 21.10.2022 को प्रार्थी खिलेष्वर प्रसाद साहू निवासी ग्राम रूदा ने थाना अण्डा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका नाबालिग पुत्र समीर साहू उर्फ संतु उम्र तकरीबन 10 वर्ष खेलने जाने की बात कहकर घर से निकला था, जो कि शाम को 06 बजे तक घर नही आया। आसपास पता तलाष किया पता नही चला कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फूसला कर अपहरण कर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना अण्डा में अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 141/2022, धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपहृत बालक की पतासाजी की जा रही थी इसी दौरान दिनांक 24.10.2022 को ग्राम रूदा में नर्सरी के पास में अपहृत बालक समीर साहू उर्फ संतु का शव हाथ पैर रस्सी से बंधा हुआ, बोरे में भरा मिला। कि प्रकरण में धारा 302,201 भादवि जोडी गई। मृतक समीर को अंतिम बार गांव के ही उसके 02 नाबालिग साथियों के साथ देखा गया था, उक्त दोनो साथियों से लगातार अलग-अलग समय पर पूछताछ करने पर बता रहे थे कि खेलने के बाद मृतक समीर को रोड में छोड़कर हम अपने-अपने घर चले गये किन्तु ग्रामिणों के कथन में उक्त तीनो दोस्तो को आते हुये देखने की बात नही आ रही थी, जबकि दोनो विधि के विरूद्ध संघर्षरत् बालक गांव तक मृतक समीर के साथ आना बता रहे थे जिससे टीम को कुछ विरोधाभाष प्रतीत हुआ जिसके आधार पर मृतक के दोनो साथियों से पुनः पूछताछ किया गया जो कि सीताफल तोड़ने की बात को लेकर गांव के ही एक बुजुर्ग दम्पत्ति के द्वारा समीर साहू की हत्या कर देना, जिसे स्वयं के द्वारा देखने की झूठी कहानी गढ़कर गुमराह करते रहे, किंतु तथ्यात्मक आधार पर उक्त दोनो विधि के विरूद्ध संघर्षरत् बालको से सघन पूछताछ करने पर उनके द्वारा घटना का खुलासा करते हुये बताया गया कि दोनो, मृतक समीर साहू के साथ नियमित रूप से खेलते कुदते थे, मृतक समीर कबड्डी खेलने के दौरान अच्छा रेड करता था और इन दोनो को अक्सर गाली-गलौच करता था जिससे दोनो मृतक बालक से चिढ़ते थे, इन्ही कारणों से दिनांक 19.10.2022 को दोनो साथ मिलकर समीर की हत्या करने की प्लानिंग किये जिसके लिये गांव के किराना स्टोर्स से प्लास्टिक की बोरा सिलने की रस्सी, सूजा और बोरे का इंतेजाम किये, दिनांक 21.10.2022 को शाम को कबड्डी खेलने के बाद बाकी साथियों के घर चले जाने के बाद दोनो विधि के विरूद्ध संघर्षरत् बालक मृतक बालक समीर साहू को गांव के ही नर्सरी के तरफ ले गये और मुंॅह एवं नांक दबाकर सिर के पीछे पत्थर से चोट पहंुचाकर हत्या कर दिये। जिसके पष्चात् दोनो मिलकर पहले से नर्सरी में छिपाकर रखे गये रस्सी से मृतक बालक के हाथ और पांव को बांध कर प्लास्टिक के बोरे में भरकर वही नर्सरी के पास छोड़कर सूजा व पत्थर वही आस-पास फेंककर अपने-अपने घर आ गये थे। उक्त दोनो विधि के विरूद्ध संघर्षरत् बालको के निषानदेही पर घटना में प्रयुक्त बोरा सिलने का सूजा व पत्थर बरामद किया गया। घटना के संबंध में दोनो एक राय होकर पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर सीताफल तोड़ने की बात को लेकर गांव के ही बुजुर्ग दंम्पत्ति के ऊपर संदेह जाहिर करने की योजना बना लिये थे। थाना अण्डा जिला दुर्ग में अपराध क्रं0 141/2022 धारा 302,201 भादवि की अग्रिम कार्यवाही थाना अण्डा से की जा रही है।

4. थाना नेवई के अपराध क्रमांक- 34/2022 धारा 302 भादवि के प्रकरण में मृतक शंकर लाल यादव को जवाहर उद्यान में सुखी लकड़ी बिनने के नाम पर विवाद होने से सिर में गंभीर चोंट पहंुचाकर हत्या की घटना कारित की गई थी जिसमें अज्ञात आरोपी की पतासाजी के दौरान आरोपी संतोष निर्मलकर निवासी कोनारी की पहचान सुनिष्चित की जा कर आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया।

5. थाना नेवई के अपराध क्रमांक- 252/2022 धारा 302,201,120-बी भादवि के प्रकरण में मृतिका भामाबाई साहू निवासी स्टेषन मरोदा की हत्या कर शव को गटर में डाल दिया गया था जिसमें अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर आरोपी की पहचान सुनिष्चित की जाकर आरोपी सोनू नेताम एवं जषवंत देषलहरे निवासी स्टेषन मरोदा को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गया।

6. थाना अमलेष्वर के अपराध क्रमांक- 227/2022 धारा 302,201,120-बी,34 भादवि के प्रकरण में मृतक शेख मेहरूद्दीन निवासी गांधी नगर पुरानी भिलाई की हत्या अमलेष्वर खार में हत्या कर जलाने का प्रयास किया गया था जिसमें अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर आरोपी की पहचान सुनिष्चित की जाकर अरोपी मोहम्मद असरफ एवं संदीप पाटिल उर्फ सेट्टी को गिरफ्तार किया जा कर कार्यवाही की गई।

7. थाना कुम्हारी के अपराध क्रमांक- 296/2022 धारा 302 भादवि के प्रकरण में ग्राम कपसदा में दिनांक 28-29.09.2022 के दरम्यिानी रात में घटित एक ही परिवार के 04 सदस्यों की हत्या की सनसनीखेज घटना घटित हुई थी जिसमें आरोपी के द्वारा धारदार हथियार से मृतक भोलानाथ यादव, मृतिका नैला यादव व 02 बच्चों प्रमोद यादव एवं मुक्ता यादव के सिर मे गंभिर चोंट पहंुचाकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। जिसमें चंद घण्टों में ही हत्या के आरोपियों की पहचान सुनिष्चित की जाकर आरोपी किस्मत यादव उर्फ मोटू, आकाष मांझी एवं टीकम दास घृतलहरे निवासी ग्राम कपसदा थाना कुम्हारी को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई।

8. थाना जामुल के अपराध क्रमांक- 198/2022 धारा 302 भादवि के प्रकरण में मृतक मनोज मेहर निवासी रायपुर की हत्या हुई थी जिसमें आरोपी रवि उर्फ मानसिंग टण्डन एवं पुनित घृतलहरे निवासी खेरधा थाना जामुल को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही थाना से की गई।

9. थाना सुपेला के अपराध क्रमांक- 1101/2022 धारा 302,201,120-बी,364,147,148,342,109 भादवि के प्रकरण में मृतक निलेष डहरे के साथ पैसो का लेनदेन के कारण आरोपी अमरजीत, हरेन्द्र कोहली, वरूण सोनकर, हरिषचंद्र, मनीष गायकवाड एवं भूपत साहू द्वारा हत्या किया गया। आरोपियों की गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की गई।

10. थाना पुलगांव के अपराध क्रमांक- 46/2021 धारा 302,364-ए,365,201,120-बी,34 भादवि के प्रकरण में मृतक षिवांग चंद्राकर के अपराधी अषोक देषमुख, बंसत साहू, विक्की देषमुख को पकड़कर अग्रिम कार्यवाही थाना से की गई।

11. थाना मोहन नगर के अपराध क्रमांक- 414/2022 धारा 302,34 भादवि मृतक अब्दुल वाहिद के अपराधी पदुम, शुभम, जितेन्द्र, नोहर, टोबू को पकड़कर अग्रिम कार्यवाही थाना से की गई।

12. थाना दुर्ग के अपराध क्रमांक- 541/2022 धारा 302,34 भादवि मृतक समोसा के अपराधियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही थाना से की गई।

ए.सी.सी.यू. द्वारा रकम होल्ड पर की गई बड़ी कार्यवाही-

जिला दुर्ग में ऑनलाईन ठगी की शिकायत होने पर आवेदिका सोमा शास्त्री सा. फ्लैट नं ए/401 आाशा अपार्टमेंट सड़क नं 11 प्रगति नगर रिसाली द्वारा बिजली बिल भुगतान के संबंध में 200000.00 रू की ठगी होने पर तत्काल एसबीआई आरबीओ कार्यालय से सम्पर्क कर उपरोक्त ट्रांजेक्शन को होल्ड/चार्ज बैंक की कार्यवाही कराया गया जिसके उपरांत ठगी गई रकम 200000.00 रू आवेदिका के खाते में वापस कराया गया एवं आवेदक सुभंकर चक्रवर्ती सा. म.नं 102 जयंती नगर सिकोला वार्ड क्र 16 दुर्ग द्वारा क्रेडिट कार्ड में रिवार्ड पाइंट का प्रलोभन देकर तीन किश्तो में पॉस माध्यम से 59691.00 रू की ठगी होने पर ठगी गई रकम मंे से 39400.00 रू होल्ड कराया गया एवं आवेदक अंकुश कुमार दास सा. फ्लैट नं 329 गुलमोहर तालपुरी द्वारा सीम कार्ड अपडेशन के नाम पर आनावेदक द्वारा आवेदक के मोबाईल पर एनीडेस्क नामक एप डाउलोड कराने उरांत आवेदक के एसबीआई खाता क्र10045232492 से दो किशतो में लगभग 129999.00 रू की ठगी होने पर तत्काल एसबीआई आरबीओ कार्यालय से सम्पर्क कर उपरोक्त ट्रांजेक्शन को होल्ड/चार्ज बैंक की कार्यवाही कराया गया जिसके उपरांत ठगी गई रकम में से 80000.00 रू आवेदक के खाते में वापस कराया गया। इसी प्रकार अन्य प्रकरणों में कुल 17,00,000 रूपये (सत्रह लाख रूपये) होल्ड कराकर संबंधित के खाता में वापस कराया गया है।

ए.सी.सी.यू. द्वारा मोबाईल रिकवरी पर की गई बड़ी कार्यवाही-

जिले में गुम मोबाईल के संबंध में लगातार गुमने की रिपोर्ट पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्षन में एंटी काईम एवं सायबर यूनिट द्वारा वर्ष 01 जनवरी 2022 से 30.12.2022 तक गुमे हुए मोबाईलों से संबंधित आवेदन पत्रों के आधार पर अभियान चलाकर अथक मेहनत एवं लगन से टीम द्वारा दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा एवं रायपुर क्षेंत्रों में चल रहे कुल 367 नग विभिन्न कंपनियों के मोबाईल जुमला कीमती 73 लाख रूपये को बरामद कर आवेदकों को वितरण किया गया है।

ए.सी.सी.यू. द्वारा महादेव आई.डी. पर की गई बड़ी कार्यवाही-

संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे

https://jantakikalam.com

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button