भिलाई नगर/ भिलाई निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए निगम के अधिकारी इसका सतत निरीक्षण करेंगे तथा 14 जुलाई 2022 से अस्तित्व में आए अनधिकृत निर्माण का सर्वे कर इसे चिन्हित भी किया जाएगा। अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए नोटिस भी जारी होगा। अवैध निर्माण करने वालों को जोन आयुक्त नोटिस जारी करेंगे। सभी कॉलोनी, कांपलेक्स एवं मार्केट क्षेत्र में बिना अनुज्ञा/अनाधिकृत निर्माण वालो को चिन्हित करते हुए इन्हें भी नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
निगम आयुक्त रोहित व्यास ने इसके लिए सभी जोन आयुक्त को निर्देश जारी किए है। इधर अनाधिकृत निर्माणकर्ताओं को नियमितीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा, इसके लिए प्रत्येक जोन कार्यालय में हेल्प डेस्क भी बनाया जायेगा जो अनाधिकृत विकास करने वालो नियमितीकरण कराने मार्गदर्शन व सहायता प्रदान करेंगे।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में समस्त निवेश क्षेत्रों में अनाधिकृत विकास को नियमित करने छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2022 (संशोधन) लाया गया है ऐसे सभी अनाधिकृत निर्माण जो स्वीकृति के विपरीत या बिना स्वीकृति के दिनांक 14 जुलाई 2022 के पूर्व से बने हुए हैं। ऐसे अनाधिकृत निर्माण को भवन स्वामी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने पर नियमितीकरण किए जाने का प्रावधान किया गया है भवन स्वामियों द्वारा अधिसूचित दिनांक 14 जुलाई 2022 से 1 वर्ष तक नियमितीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।
नियमों को ताक में रखकर निर्माण करने वाले लोगों के लिए नियमितीकरण कराने का यह बेहद अच्छा अवसर है। भवन अनुज्ञा अधिकारी तपन अग्रवाल ने बताया कि अब तक आवासीय व गैर आवासीय मिलाकर कई लोगों ने नियमितीकरण के लिए अपना आवेदन निगम में जमा कर दिया है। अनधिकृत विकास का अब नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है।
यदि किसी ने बिना बिल्डिंग परमिशन लिए निर्माण किया हो, बिल्डिंग परमिशन प्राप्त करके स्वरूप में परिवर्तन किया हो या फिर प्रदाय किए गए भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण कर लिया हो तो इसका नियमितीकरण कराया जा सकता है। इसके लिए भिलाई निगम में आवेदन करना होगा। निगम ने आर्किटेक्ट को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिलवाया है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। गौरतलब है कि महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने इसका अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं इसी तारतम्य में वास्तुविद को प्रशिक्षित किया गया है।
यह होगी नियमितीकरण की प्रक्रिया अनधिकृत विकास के नियमितीकरण के लिए आवेदक को नक्शा आदि बनाकर आवेदन निगम कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन करने के पश्चात जिला नियमितीकरण समिति से अनुमोदन होने उपरांत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा डिमांड जारी किया जाएगा और नियमितीकरण की प्रकिया की जाएगी।
अनाधिकृत विकास पार्श्व खुला स्थान, तल क्षेत्र अनुपात, भूमि उपयोग में परिवर्तन, पार्किंग एवं पहुंच मार्ग की चौड़ाई आदि को देखते हुए किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिसूचित दिनांक से 1 वर्ष तक आवेदन स्वीकार होगा, अगर अधिसूचित दिनांक की बात करें तो 14 जुलाई 2022 से यह प्रवृत्त है इस दिनांक से 1 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। नियमितीकरण के लिए आवेदक को आवेदन के प्रारूप एक में चेक लिस्ट के अनुसार समस्त दस्तावेज संलग्न करके आवेदन करना होगा।
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