दुर्ग / राज्य शासन के निर्देश पर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रबंधन के निर्णय के बाद बीपीएल से सामान्य घरेलू श्रेणी में परिवर्तित उपभोक्ताओं की अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को माफ कर दिया गया है, वहीं जिन उपभोक्ताओं ने बिल का भुगतान कर दिया है, उनकी राशि का समायोजन अगले बिल में कर दिया जाएगा।
मुख्य अभियंता एम.जामुलकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिले के 30 हजार 160 बीपीएल से सामान्य घरेलू श्रेणी में आए उपभोक्ताओं की 03 करोड़ 02 लाख 48 हजार रुपए से अधिक की सुरक्षा निधि की राशि माफ कर दी गई है।
ज्ञात हो कि प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के बिजली बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि जोड़कर दी जाती है, जिससे बिजली का बिल अधिक प्रतीत होता है। उसी तरह बीपीएल श्रेणी से सामान्य घरेलू श्रेणी में आए उपभोक्ताओं के बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि चार्ज जोड़ा गया। इसके चलते उपभोक्ताओं द्वारा लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी।
इस मामले को संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ षासन के निर्देश पर पॉवर कंपनी प्रबंधन ने बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं की अतिरिक्त सुरक्षा निधि राशि माफ कर दी है। जिन्होंने बिल का भुगतान कर दिया है, उनकी राशि अगले माह के बिल में समायोजित कर दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार हर उपभोक्ता से उनके वार्षिक खपत की बिलिंग के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा निधि की गणना होती है। विद्युत उपभोक्ताओं से ली जाने वाली अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि का पुनरीक्षण प्रति वर्ष अक्टूबर महीने में किया जाता है।
इसका आकलन पिछले 12 महिने के खपत के आधार पर किया जाता है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपने हर उपभोक्ताओं को जमा सुरक्षा निधि पर नियमानुसार ब्याज देती है। उपभोक्ता अपने बिल की जानकारी मोर बिजली ऐप के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं।
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