छत्तीसगढ़भिलाई

प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय करने वालों तथा कचरा फैलाने वालों पर भिलाई निगम ने लगाया 50100 रुपए जुर्माना

भिलाई नगर/ कचरा फैलाने वाले तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय करने वालों पर भिलाई निगम ने 50100 रुपए का जुर्माना लगाया है। नगर पालिक निगम भिलाई के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय करने वालों तथा कचरा फैलाने वालों पर विशेष अभियान के तहत जुर्माना की कार्यवाही की गई है।

इसके तहत नेहरू नगर एवं वैशाली नगर जोन क्षेत्र में अभियान चलाकर प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक तथा कचरा फैलाने वालों पर कार्यवाही की गई है। कार्रवाई के दौरान कई बोरी पानी पाउच की जब्ती बनाई गई है।

निगम एरिया के दुकानों एवं स्ट्रीट वेंडर्स का निरीक्षण करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त करते हुए जुर्माना भी वसूल किया गया है। 19 नवंबर को प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक तथा कचरा फैलाने वालों पर 10000 रुपए जुर्माना, 21 नवंबर को 4300 रुपए जुर्माना, 22 नवंबर को 7300 रुपए जुर्माना, 23 नवंबर को 6100 रुपए जुर्माना, 24 नवंबर को 8700 रुपए जुर्माना, 26 नवंबर को 6600 रुपए जुर्माना तथा 29 नवंबर को 7100 रुपए जुर्माना की कार्रवाई की गई।

प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग एवं विक्रय नहीं करने लगातार भिलाई निगम नागरिकों से अपील कर रहा है। जब भी घर से सामग्री लेने निकले तो कपड़े से बने थैले आदि को अपने साथ जरूर रखें। प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक को न कहें और भिलाई को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में भिलाई निगम का सहयोग करें।

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