
दुर्ग / संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी / पीड़िता नाबालिक दिनांक 27.12. 2020 को रिपोर्ट दर्ज करायी कि आरोपी शंकर राव पिता ए जगैय्या उम्र 26 साल निवासी सेक्टर 06 भिलाई द्वारा जबरन घर के अंदर घुसकर बेइज्जती करने की नियत से मोबाईल में पीड़िता के फोटो खीचकर सोशल मिडिया में वायरल करने की धमकी देकर दस हजार रूपये लेकर जान से मारने की रिपोर्ट पर चौकी स्मृतिनगर थाना सुपेला जिला दुर्ग में दिनांक 27.12.2020 को अपराध क्र. – 921 / 2020 धारा 454, 354 (क), 384,506 भादवि 8 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
आरोपी घटना से अपने निवास स्थान सेक्टर 06 भिलाई से फरार हो गया था। आरोपी मूलतः हैदराबाद का रहने वाला है जो दो वर्ष तक लगातार फरार चल रहा था कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दुर्ग, डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, संजय ध्रुव तथा नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर, निखिल राखेचा तथा थाना प्रभारी सुपेला दुर्गेश शर्मा के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी स्मृतिनगर उप निरीक्षक युवराज देशमुख को आरोपी की गिरफ्तारी निर्देशित किया गया था कि आरोपी का पता तलाश सेक्टर 06 मिलाई एवं हैदराबाद में उनके निवास स्थान पर टीम भेजकर पता किया गया था किन्तु आरोपी वहाँ से भी फरार था।
विवेचना के दौरान मुखबीर सूचना पर आरोपी रायपुर में रहकर काम कर रहा है कि किसी तरह आरोपी का मोबाईल नम्बर हासिल कर साइबर सेल प्रभारी से मोबाईल का टावर लोकेशन लिया गया, साइबर सेल की मदद से आरोपी के मोबाईल के टावर लोकेशन के आधार पर टीम रवाना कर रायपुर से आरोपी को दिनांक 12.11.2022 को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी की गिरफ्तारी में साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक संतोष मिश्रा, प्रधान आरक्षक चंद्रशेखर बंजीर, चौकी प्रभारी स्मृतिनगर उप निरीक्षक युवराज देशमुख, उप निरीक्षक बलदाऊ चंद्राकर, आरक्षक आशीष यादव, जयनारायण यादव, संजीव ओझा का भूमिका सराहनीय रहा।
संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे