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शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों से स्वरोजगार हेतु आवेदन आमंत्रित…

कोण्डागांव / छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की स्थापना हेतु बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें शासन द्वारा 35 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। जिसके तहत् वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 28 जिलों के माध्यम से आवेदन जमा कर योजना का लाभ लिया जा सकता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत् शहरी एवं ग्रामीण अजा, अजजा, अपिव, सामान्य वर्ग के लिए सेवा क्षेत्र (सायकल रिपेयरिंग, मोबाईल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक/इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी, वीडियोग्राफी, किराना, मुर्गीपालन, लोक सेवा केन्द्र, कृषि केन्द्र, बाइक रिपेयरिंग, टेन्ट हाउस इत्यादि के लिए 20 लाख रूपये एवं विनिर्माण क्षेत्र दोना पत्तल निर्माण, वेल्डिंग, फेबिक्रेशन, दूध डेयरी प्रोडक्ट, साबुन निर्माण, मसाला निर्माण, दलिया निर्माण, पशुचारा निर्माण, फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण, नूडल्स निर्माण इत्यादि के लिए 50 लाख रूपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही को 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के हितग्राही को 25 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है, परंतु सामान्य वर्ग के पुरूष ग्रामीण हितग्राही को 25 प्रतिशत तथा शहरी हितग्राही को 15 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है। इस योजनांतर्गत ऑनलाईन आवेदन पीएमईजीपी पोर्टल ूूूणअपबवदसपदमण्हवअण्पदध्चउमहचचवतजंस अथवा जिला पंचायत कार्यालय में किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत् ग्रामीण क्षेत्र के अजा, अजजा एवं अपिव को सेवा क्षेत्र सायकल रिपेयरिंग, मोबाईल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक/इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी, वीडियोग्राफी इत्यादि के लिए 01 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र दोना पत्तल निर्माण, फेबिक्रेशन, दूध डेयरी प्रोडक्ट, साबुन निर्माण, मसाला निर्माण, दलिया निर्माण, पशुचारा निर्माण, फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण, नूडल्स निर्माण इत्यादि के लिए 03 लाख रूपये तक का लोन बैंक के माध्यम से प्रदाय किया जाता है, जिसमें 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

इस योजना में हितग्राही को परियोजना लागत का 05 प्रतिशत स्वयं लगाना होता है। यह योजना ऑफलाईन है। इस हेतु सहायक संचालक/प्रभारी प्रबंधक, जिला पंचायत कोण्डागांव, खादी ग्रामोद्योग शाखा से आवेदन प्राप्त कर योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, स्थायी निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र (अंकसूची), ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 50 रूपये के स्टॉम्प पर शपथ पत्र, बैंक पासबुक छायाप्रति, पेनकार्ड एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर प्रस्तुत किया जा सकता है। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु आवेदन प्रेषित करने सहायक संचालक, खादी ग्रामोद्योग शाखा, जिला पंचायत कार्यालय कोण्डागांव से प्रत्यक्ष या दूरभाष +91-7898985247 पर संपर्क कर सकते हैं।

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