
छत्तीसगढ़ / ज्ञात हो कि प्रार्थिया श्रीमती सुषमा मोहतेवार निवासी सेक्टर-7 भिलाई द्वारा कुछ माह पूर्व से मकसूद खान, रेशमा खातुन, श्यामली श्रीवास्तव के द्वारा प्रधानमंत्री योजना के तहत नगर निगम भिलाई द्वारा निर्मित प्रधान मंत्री आवास दिलाये जाने के नाम पर लाखो रूपये की ठगी किये है।
इसी तरह अन्य तीन पीड़ित मंजू श्रीवास्तव, शुभम, शेख अरमान एवं नमिता वैष्णव के साथ भी इसी तरह गरीब लोगो को तलाश कर लालच देकर आरोपी मकसूद को नगर निगम भिलाई का बड़ा अधिकारी बताकर षड़यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी कर लाखो रूपये का अवैध लाभ अर्जित किया गया है कि सूचना पर आज दिनांक 12.10.2022 को चारो आरोपीगणों के खिलाफ थाना सुपेला में धोखाधडी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक दुर्ग, डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, संजय ध्रुव तथा नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर, नसर सिद्धीकी के मार्गदर्शन में आम लोगो को झांसा देकर ठगी करने वालो पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे।
दिनांक 12.10.2022 को प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को पकड़ कर पूछताछ किया गया जो लोगो से ठगी करना स्वीकार किये। आरोपीगणों गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया। प्रकरण के विवेचना के दौरान अन्य और कई लोगो से भी इसी तरह ठगी करने की तथ्य आये है। जिसकी जांच की जा रही है।
अपराध क्र.
985/2022
धारा
420, 120बी, 34 भादवि
आरोपी का नाम
(1) मोह, मकसूद पिता मोह. मकबूल उम्र 39 साल निवासी मदर टेरेसा नगर क्वा. नं. 43 / 30 केम्प – 1 भिलाई जिला-दुर्ग ।
(2) रेशमा खातून पति सब मोह. कलीम उम्र 38 साल निवासी कैलाश नगर सुन्दर विहार भिलाई थाना जामुल जिला-दुर्ग ।
(3) श्रीमती श्यामली श्रीवास्तव पति दीपक श्रीवास्वत उम्र 42 साल निवासी अटल आवास क्वा.नं. 2 / 11 ढांचा भवन कुरूद थाना जामुल जिला-दुर्ग
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