
छत्तीसगढ़ भिलाई / मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने थाना वैशाली नगर में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट की है कि इसकी बेटी उम्र 18 साल 05 माह की जो कि मुक बधिर है। पीड़ित को पुछने पर बतायी कि अंकल मोह. असलम खान ने 2020 मे 2021 मे 19 अप्रैल 2022 को गलत काम किया, मना करने व और किसी को बताने पर जाने से मारने की धमकी देता है।
पीड़िता कि रिपोर्ट पर आरोपी मोह सलमान खान के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर प्रार्थिया एवं पिडिता की कथन से आरोपी सदर द्वारा धारा 376 क 376 2. (2) (च) (ञ) (ठ) 506 भादवि पोक्सो एक्ट 5/6, 5 (ट) का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी मोह. असलम खान पिता मोह एजाज खान उम्र 40 साल पता एल आई जी 640 कोहका हाउसिंग बोर्ड सुपेला भिलाई को दिनांक 11.10.22 को गिरफतार कर ज्युडिशिल रिमाड पर भेजा गया ।
अप०क्रमांक-
अप० कं 233 / 2022
धारा
376 क. 376 (2) (च) (ञ) (ठ) 506 भादवि पोक्सो एक्ट 5 / 6.5 (ट)
नाम आरोपी
मोहम्मद असलम खान पिता मोह: एजाज खान उम्र 40 साल साकिन एल आई जी 640 कोहका हाउसिंग बोर्ड सुपेला भिलाई थाना जिला-दुर्ग छ.ग.
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