छत्तीसगढ़जुर्मभिलाई

अश्लील गंदी गाली गलौच करने और जान से मारने की धमकी देने पर अपराध कायम कर ज्युडिशल रिमाण्ड पर भेजा गया….

छत्तीसगढ़ भिलाई – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी टेकचंद उर्फ सोनू साहू उम्र 18 साल सा० रामनगर बम्बलेश्वरी मंदिर के पास भिलाई की रिपोर्ट पर दोनो आरोपी द्वारा शराब पीने के लिये पैसे की मांग करने पर आरोपी द्वारा मना करने पर अश्लील गंदी गंदी गाली गलौच करने पर जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट पर धारा सदर की अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया है।

दोनो आरोपी अपराध पंजीबद्ध होने के बाद से फरार था प्रकरण में पूर्व में इनके साथी अनुप कुमार उर्फ चिंटु को दिनांक 01.10. 2022 को गिर0कर आपके न्यायालय मे रिमाण्ड पर पेश किया गया है, आरोपी रवि गिरी पिता महेन्द्र गिरी उम्र 28 साल घटना दिनांक से फरार था, जो कि जरिये मखबिर सूचना मिला कि आरोपी अपने सकुनत पर आया है।

जिसे थाना पेट्रोलिंग पार्टी के दबिश देकर पकड़कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर दिनांक घटना को अपने साथी अनुप कुमार उर्फ चिंटु के साथ जुर्म करना स्वीकार किया। प्रकरण सदर मे फरार आरोपी रवि गिरी उम्र 28 वर्ष को आज दिनांक 12.10.2022 को गिर0 कर ज्युडिशल रिमाण्ड पर भेजा गया।

अप०क्रमांक / धारा

अप० कं 170/2021

धारा

294, 506,323,327,34 भादवि0

नाम आरोपी

रवि गिरी पिता महेन्द्र गिरी उम्र 28 साल सा० रामनगर मुक्तिधाम शिव मंदिर के पास वार्ड 17 भिलाई

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