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छत्तीसगढ़ भिलाई: विवरण इस प्रकार है कि मुखबीर से सूचना मिली कि आईटीआई चौक केनाल रोड खुर्सीपार में एक व्यक्ति नीला रंग के पैशन प्रो क्रमांक CG -07 AY 5346 के बैग / डिक्की में नीले रंग के थैला के अंदर अवैध प्रतिबंधित नशीली दवाई रखकर बिकी कर रहा है कि सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) संजय ध्रुव एवं नगर पुलिस अधीक्षक कौशलेन्द्र देव पटेल को घटना के संबंध मे सूचना दी गई।
जिसपर वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा निर्देशित किया गया कि तत्काल तहसीलदार के समक्ष घटना स्थल पहुचकर मुखबीर सूचना को तस्दीक कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करें। उक्त संबंध में तहसीलदार क्षमा यदु उप निरीक्षक सतीश साहू, हमराह आरक्षक चुमुक लाल सिन्हा अमन शर्मा, पंकज सिंह, गवाह तथा मय NDPS ACT किट के रवाना हुआ ।
मुखबीर के बताये हुलिया के अनुसार आईटीआई चौक केनाल रोड खुर्सीपार में एक व्यक्ति को नीला रंग के पैशन प्रो क्रमांक CG -07 AY 5346 कीमती 70,000 रूपये के साथ पकड़ा जिसके बैग / डिक्की की तलाशी लेने पर नीले रंग के थैला के अंदर अवैध प्रतिबंधित नशीली दवाई नाईट्रोजेपाम टेबलेट आईपी नाईट्रोवेट – 10 10 एमजी का 7 पत्ते प्रत्येक पत्ते में 30 नग टेबलेट कुल 210 नग टेबलेट कीमती 1,437 एवं नगदी रकम 350 रूपये जुमला कीमती 71,787 रूपये को गवाहों के समक्ष बरामद किया गया।
नाम पता पूछने पर अपना नाम समाउल उर्फ सैम पिता कमरूल्हक कुरैशी उम्र 22 वर्ष निवासी इस्लाम नगर ताज बेकरी के पास संडे मार्केट सुपेला बताया आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 440 / 2022 धारा 22-8 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।
नाम आरोपी
समाउल उर्फ सैम पिता कमरूल्हक कुरैशी उम्र 22 वर्ष निवासी इस्लाम नगर ताज बेकरी के पास संडे मार्केट सुपेला ।
अपराध कमाक.
440 / 2022
धारा-
22-8 एनडीपीएस एक्ट
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