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युवती से गैंगरेप के दोषी सहित इतने को आजीवन कारावास…

दुमका.  झारखंड के दुमका में भतीजी से गैंगरेप के आरोपी चाचा को न्यायालय दोषी करार दिया है. दोषी चाचा को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. मामले में कुल तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है.  डीजे वन रमेश चंद्रा की कोर्ट ने यह फैसला दिया है.

जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के ढ़ोलकट्टा गांव निवासी मुन्ना उर्फ पसूय कोल, ठाकुर कोल एवं मुडरा उर्फ रूप कोल को विशेष अदालत ने भादवी की धारा 376 डी(ए) पोक्सो एक्ट 6 के तहत दोषी करार देते हुए मृत्यु होने तक आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार की राशि जुर्माना किया है.

जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी. एक अन्य धारा 506 (ए) के तहत 2 वर्ष की सजा अदालत ने मुकर्रर की है. दोषियों को सजा मृत्यु तक भुगतनी होगी. मामले में कुल 9 गवाहों की गवाही हुई और एपीपी चंपा कुमारी ने केस में पैरवी की.

घटना 2 सितंबर 2020 में रामगढ़ थाना क्षेत्र की है. एक सितंबर को घर में रोटी बना रही अकेली नाबालिग को जबरन उठा दूसरे कमरे में ले जाकर चाचा मुख्य आरोपी मुन्ना उर्फ पसूय कोल और ठाकुर कोल ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया. घटना की निगरानी तीसरा अभियुक्त मुंडरा उर्फ रूप मोहली कर रहा था.

घटना के बाद अभियुक्तों ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी. घटना के बाद नाबालिग गुमशुम रहने लगी. दूसरे दिन शहर के नगर थाना क्षेत्र के लाल पोखरा अपने एक बड़े पापा और बुआ के घर पहुंची. बाद में नाबालिग के गुमशुदगी का कारण पूछने पर बड़े पापा को पूरी दास्तां सुनायी. इसके बाद परिवार वाले संबंधित थाना पहुंच मामले की लिखित शिकायत की.

मामले में पुलिस पीड़िता के पिता के लिखित शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई थी. पुलिस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी 21 सितंबर 2020 को कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

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