दुर्ग / कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा की अध्यक्षता मे नगर तथा ग्राम निवेश की कार्यशाला संपन्न हुई। कार्याशाला मे छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमतिकरण संशोधन कर अधिनियम 2022 अधिनियमित किया। आवासीय एवं गैर आवासीय व भू-उपयोग परिवर्तन कर निर्धारित कर लगाकर नियमितिकरण किया जायेगा।
निवेश क्षेत्र सीमा के अंतर्गत ऐसे ग्राम या विषेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो नगरीय निकाय सीमा के बाहर आते है उनका आवेदन नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के क्षेत्रीय कार्याेलयों मे किाया जायेगा। इसका भौतिक सत्यापन व परीक्षण की जिम्मेदारी नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारी की होगी। भौतिक सत्यापन के पश्चात नियमितिकरण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
अनाधिकृत आवासीय भावनों मे शास्ति अधिरोपण के लिए भूखण्ड 120 वर्गमीटर क्षेत्र फल से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर शास्ति निर्धारित होगी। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न भूमि उपयोग परिवर्तन करने पर उस क्षेत्र के लिए वर्तमान मे प्रचलित कलेक्टर गाईड लाईन दर का 5 प्रतिशत अतिरिक्त शस्ति देय होगा।
यदि अनाधिकृत विकास निर्धारित पार्किंग के लिए आरक्षित भूखण्ड व स्थल पर किया गया हो तो नियमितिकरण की अनुमति तभी दी जायेगी आवेदक के द्वारा पार्किंग की कमी के निर्धारित शास्ति राशि का भुगतान किया जायेगा।
गैर लाभ अर्जन करने वाली समाजिक संस्थाए जो लाभ अर्जन के उद्देश्य से स्थापित न करके अनाधिकृत विकास के प्रत्येक प्रकरण मे शास्ति, प्राक्कलित राशि के पचास प्रतिशत के दर से देय होगा।
संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे