पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी मामले में नवीन जिंदल को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक…

पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले भाजपा नेता को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पीण करने के मामले में आरोपी बीजेपी नेता नवीन जिंदल की गिरफ्तारी पर शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है. बता दें कि पैगंबर के खिलाफ विवादित बोल बोलने वाले नवीन जिंदल को लेकर विवाद काफी बढ़ गया था.
इसके बाद भाजपा को नवीन जिंदल को पार्टी से निलंबित पड़ा था. विवादित टिप्पणी के बाद उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी. इसे देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
भाजपा के निलंबित नेता नवीन जिंदल पर पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है. विवादित बयान के बाद से ही उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी. गिरफ्तारी से बचने के लिए नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
शीर्ष अदालत ने 12 सितंबर 2022 को उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए अगली हियरिंग तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. इससे नवीन जिंदल को बड़ी रहात मिली है. इसके साथ ही कोर्ट ने FIR को एकसाथ करने की उनकी मांग पर दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
4 राज्यों में एफआईआर –
पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद इस पर काफी विवाद हो गया था. नवीन जिंदल के खिलाफ 4 राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई. इससे नवीन जिंदल की मुश्किलें बढ़ गई थीं.
उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी. इसे देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. उन्होंने भिन्न-भिन्न प्रदेशों में एक ही मामले में दर्ज सभी मामलों को एक साथ करने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है. इसको लेकर शीर्ष अदालत ने 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है.
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