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मोदी सरकार हफ्ते में तीन दिन छुट्टी वाला नियम इस महीने से करेगी लागू! सामने आया बड़ा अपडेट

New Labour Code 2022: नए श्रम कानून जिसके लागू होने का इंतजार कर्मचारी लम्बे समय से कर रहे हैं, उसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया है कि जल्द से जल्द इस कानून को लागू कर दिया जाएगा।

लेकिन इसको लेकर कोई तारीख नहीं तय की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार अब इसे एक अक्टूबर को लागू कर सकती है। बता दें, पहले से इसे एक जुलाई से लागू करने की चर्चा थी। आइए जानते हैं कि नए श्रम कानून क्या-क्या फायदे हैं।

सप्ताह में तीन दिन की छुट्टी!

नए लेबर कोड के अनुसार कर्मचारियों को सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा। कर्मचारियों को लगातार चार दिन ऑफिस में 12-12 घंटे काम करना होगा। इस 12 घंटे के दौरान उन्हें दिन में दो बार आधे-आधे घंटे की छुट्टी मिलेगी।

लेकिन अच्छी बात यह कि चार दिन 12-12 घंटे काम करने के बाद कर्मचारियों को तीन दिन की लम्बी छुट्टी भी मिलेगी। बता दें, काफी लम्बे समय से कर्मचारियों की यह शिकायत सामने आ रही थी कि काम की वजह से परिवार को वो समय नहीं दे पाते हैं।

दो दिन में होगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट! 

रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या फिर उसे बर्खास्त किया जाता है तो नियोक्ता यानी कंपनी को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट दो दिन में करना होगा। मौजूदा समय में कंपनियां 45 दिन तक समय ले रही हैं। बता नए लेबर कोड संसद से पास हो चुके हैं। ऐसे में बस इंतजार इस बात का कि यह कब लागू होगा।

पीएफ में होगा इजाफा 

नए लेबर कोड में इस बात का ध्यान रखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर नौकरी कर रहे लोगों को रिटायरमेंट पैसे की कमी ना हो, इसके लिए पीएफ में काॅन्ट्रीब्यूशन बढ़ाया जाएगा। बेसिक सैलरी का 50% या उससे अधिक का योगदान पीएफ में किया जाएगा।

इसका दूसरा अर्थ यह हुआ कि आपकी इन हैंड सैलरी घट जाएगी। लेकिन परेशान होने की जरुरत नहीं है। आपका पैसा पीएफ अकाउंट में रहेगा। ग्रेज्युटी भी इससे पहले की तुलना में बढ़ जाएगी।

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