छत्तीसगढ़भिलाई

पाॅलीथीन प्रतिबंध: अधिकारियों ने दी दबिश, पहले ही दिन 10 लोगों से वसूला 7500 जुर्माना…

रिसाली / प्रदेश में पाॅलीथीन को पूर्ण रूप से प्रतिबंध किए जाने के आदेश की अवहेलना करने वालों पर नकेल कसा जा रहा है। नगर पालिक निगम रिसाली के बाजार क्षेत्रों में समझाईश के साथ ही 10 प्रकरण बनाए गए। अलग-अलग दुकानों से कुल सात हजार पांच सौ जुर्माना वसूला गया।

शासन के आदेश पर आयुक्त आशीष देवांगन ने राजस्व विभाग और जनस्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम बनाई है। यही टीम शुक्रवार को आजाद मार्केट, टंकी मरोदा और स्टेशन मरोदा के दुकानों में दबिश देकर जांच की।

इस दौरान कई दुकानों से टीम बैरंग लौटी। वहीं कुछ दुकानों से प्रतिबंधित पाॅलीथीन व थर्माकोल जब्द किया। अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए जुर्माना वसूला।

दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि दोबारा प्लास्टिक पाए जाने पर नियमतः कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही में राजस्व विभाग प्रभारी संजय वर्मा, जनस्वास्थ्य विभाग प्रभारी बृजेन्द्र परिहार, जगरनाथ कुशवाहा, छगन साहू, विवेक रंगनाथ शामिल थे।

विवाद का किया सामना

जांच कार्यवाही में टीम सद्स्यों को कई जगह विरोध का सामना भी करना पड़ा। व्यापारियों का कहना था कि सप्लायर व निर्माता पर पहले कार्यवाही हो।

बाद में निगम अधिकारियों ने यह कहते चेतावनी दी कि क्षेत्र में थोक विक्रेता और निर्माता नहीं है। विवाद करने पर वे दुकान का पंचनामा तैयार कर प्रकरण एनजीटी को भेजेंगे। इसके बाद ही आक्रोशित व्यापारी शांत हुए।

यहां मिला प्रतिबंधित पाॅलीथीन

प्रतिष्ठान                                              जुर्माना
भिलाई मसाला उद्योग आजाद मार्केट       1500
रिखी दास आजाद मार्केट                      500
शक्ति सिंह आजाद मार्केट                     200
श्रीनिवास सैनी टंकी मरोदा                     500
साहिद मटन शाॅप टंकी मरोदा                500
मां शारदा किराना टंकी मरोदा                500
डाॅली ड्रेस टंकी मरोदा                           500
कैलाश किराना उतई रोड                      500
कृष्णा डेयरी टंकी मरोदा                        500
असलम स्टेशन मरोदा                           2000

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