सालाना 60 हजार पेंशन देगी सरकार, उम्र 40 से पहले कर लीजिए ये एक काम

इंसान अपने भविष्य के जीवन को जीने के लिए अपनी कमाई को बचाने के लिए कई तरीके अपनाते है। इंसान ऐसा इसलिए करता है ताकी उसे बुढ़ापे में किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी से जूझना न पड़े।
लोगों के भविष्य को ध्यान में रखकर सरकार भी एक स्कीम चला रही है, जिसका नाम है अटल पेंशन योजना आप इसमें निवेश कर एक हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपया महीना पेंशन उठा सकते हैं। इस सरकारी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट फंड के लिए पैसे जमा करने होते हैं।
18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए है ये योजना
अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए है। 40 साल से अधिक उम्र वाले इस पेंशन स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि इसमें 20 साल तक एक तय राशि निवेश करनी पड़ती है।
तभी आपको 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का लाभ मिलता है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में की थी।
इस स्कीम के तहत बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाया जा सकता है, या फिर अगर आपका अकाउंट पहले से मौजूद है तो भी आप इस स्कीम से जुड़ सकते हैं।
हर महीने देने होंगे 210 रुपये
अगर आपकी उम्र 18 साल है और आपको 60 साल की उम्र के बाद 5000 रुपये महीने की पेंशन चाहिए, तो हर महीने 210 रुपये इस स्कीम में निवेश करना होगा।
अगर आप 1000 रुपये महीना पेंशन चाहते हैं, तो आपको इसके लिए हर महीने 42 रुपये जमा करना होगा। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें निवेश का पैसा डूबता नहीं है।
पति की मौत के बाद पत्नी को मिलेगी पेंशन
60 साल की उम्र से पहले कुछ ही परिस्थितियों में आप इस स्कीम से पैसा निकाल सकते हैं। अगर पति की मौत 60 साल से पहले हो जाती है,
तो पत्नी को पेंशन की सुविधा मिलेगी। अगर पति-पत्नी दोनों की मृत्यु 60 साल से पहले हो जाती है, तो नॉमिनी को जमा राशि मिल जाएगी।
आधार कार्ड और एक्टिव मोबाइल नंबर की पड़ेगी जरूरत
अटल पेंशन योजना में अकाउंट खुलवाने के लिए आधार कार्ड और एक्टिव मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। इस स्कीम में पैसा जमा कराने के लिए मासिक, तिमाही, छमाही की सुविधा मिलती है।
साथ ही ऑटो-डेबिट की सुविधा भी उपलब्ध है। स्कीम की प्रीमियम राशि आपके अकाउंट से अपने आप ही कट जाएगी। अटल पेंशन योजना में निवेश कर आप पेंशन पाने के साथ टैक्स भी बचा सकते हैं।
इस स्कीम में निवेश कर आप डेढ़ लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। ये छूट इनकम टैक्स की धार 80C के तहत मिलती है। वित्त वर्ष 2021-22 तक इस स्कीम से करीब 71 लाख लोग जुड़ चुके थे।
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