
नई दिल्ली. हम कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां हमें तुरंत पैसों की जरुरत होती है. यह स्वास्थ्य संबंधी या नौकरी छूटने जैसी कोई भी परेशानी हो सकती है.
ऐसे में पैसों की जरुरत को पूरा करने के लिए हम कर्ज लेने के बारे में सोचते हैं. लेकिन अगर आप नौकरीपेशा रहे हैं तो आपको अपने कुछ खर्चों को संभालने के लिए किसी से कर्ज लेने की जरुरत नहीं है. आप पीएफ फंड का इस्तेमाल कर अपनी जरुरतें पूरी कर सकते हैं.
आपके पीएफ खाते में हर महीने नियोक्ता और आपका हिस्सा जमा होता है. सरकार ने आपातकालीन स्थिति में इस फंड का एक हिस्सा खाताधारक को निकालने की अनुमति दी है.
आप अपने खाते में जमा कुल राशि का 75 फीसदी या 3 महीने की बेसिक सैलरी और डीए का जोड़ निकाल सकते हैं. इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं.
इन स्टेप्स को फॉलो कर निकाल सकते हैं राशि
सबसे पहले https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाएं. लॉगिन के लिए अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डालें. लॉगिन के बाद ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करें.
यहां आपको क्लेम सलेक्ट करना होगा. इसके बाद एक नई स्क्रीन खुलेगी जहां आपको अपने बैंक खाते के आखिरी 4 डिजिट डालने होंगे. उसके बाद येस पर क्लिक करें. इसके बाद आपसे सर्टिफिकेट साइन करने को कहा जाएगा.
साइन करने के बाद प्रोसिड टू ऑनलाइन क्लेम पर जाएं. अब आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में कुछ विकल्प दिखेंगे. अब जितनी राशि आपको निकालनी है वह एंटर करें और चेक की स्कैन्ड कॉपी लगाएं.
इसके बाद अपना पता डालें और गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा इसे एंटर कर क्लेम पर क्लिक करें. आपके नियोक्ता द्वारा रिक्वेस्ट को मंजूरी देने के 15-20 बाद आपके खाते में पैसा आ जाएगा.
40 साल के निचले स्तर पर पीएफ ब्याज दर
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ (EPF) जमा पर 8.1 फीसदी ब्याज दर को मंजूरी दे दी है. एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ (EPFO) ऑफिस के आदेश में इस बात की जानकारी दी गई है. गौरतलब है कि यह करीब 40 साल में पीएफ की सबसे कम ब्याज दर है.
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