
हरियाणा के हिसार में पुलिस ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और उसके परिजनों के खिलाफ पत्नी को दहेज के लिए सताने के आरोप में केस दर्ज किया है। विवाहिता का कहना है कि
दहेज में फॉरच्यूनर गाड़ी न देने के कारण उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया गया। साथ ही दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुर भी उस पर बुरी नजर रखने लगा और एक दिन उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास भी किया।
पति की ड्यूटी फिलहाल महाराष्ट्र के नागपुर में है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
45 लाख किए थे खर्च
हिसार की हुडा सेक्टर निवासी एमएससी, बीएड पास एक युवती ने बताया कि हिंदू रीति रिवाज़ से उसकी शादी 30 जनवरी 2020 को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो कि फिलहाल नागपुर में कार्यरत हैं, के साथ हुई थी।
शादी में उसके पिता ने पति के परिवार की मांग के अनुसार करीब 45 लाख रुपए खर्च किए थे। उसके सास-ससुर ने शादी में दिए गए गहने आदि सामान की फोटो खींचने और वीडियो बनवाने से यह कह कर मना कर दिया था कि बेटा आयकर इंस्पेक्टर है और इससे नौकरी पर आंच आ सकती है।
कमरे में बंद करके जाते बाहर
शादी के 10 दिन बाद उसका पति अपनी ड्यूटी पर नागपुर चला था। पीछे से सास-ससुर ने दहेज को लेकर ताने देने शुरू कर दिया। उस पर दबाव डाला गया कि वह फॉरच्यूनर गाड़ी लेकर आए।
इसके बाद उसे सास-ससुर दासी की तरह रखने लगे। घर से बाहर जाते तो उसे कमरे में बंद कर जाते। उसका स्त्री धन भी ससुराल वालों ने छीन लिया था।
ससुर अकेली देख कमरे में घुसा
विवाहिता का कहना है कि जब उसने सास-ससुर के व्यवहार की शिकायत अपने पित से की तो वह भी उनका साथ देने लगा। इसके बाद उसका ससुर उसे फॉरच्यूनर कार लाने के लिए तंग करने लगा।
वह उनकी बातें सुनकर चुप रहती। इस दौरान उसका ससुर भी उस पर बुरी नियत रखने लगा। आरोप है कि एक दिन उसकी सास ड्यूटी पर गई थी तो पीछे से घर पर में अकेली थी।
इसका फायदा उठाकर उसका ससुर उसके कमरे में आ घुसा और जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश की। अपने मायके वालों और अपने पति को इस बारे में बताया। उसके पति ने कहा कि फॉरच्यूनर गाड़ी का प्रबंध कर लो नहीं तो तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव होता रहेगा।
पंचायत के प्रयासों से भी नहीं बसा घर
विवाहिता ने बताया कि बेटी का घर बस जाए, इसको लेकर बहुत प्रयास किए। कई बार पंचायतें बैठी। कुछ दिन ठीक रहता, लेकिन इसके बाद फिर से उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता और दहेज में फॉरच्यूनर कार मांगी जाती।
उनकी मांग वह पूरी नहीं कर पाई तो उसे 2 मार्च, 2022 को ससुरालवालों ने घर से निकाल दिया। उसके परिवार वालों ने पंचायत की, उसके पति व सास-ससुर से बात की, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद ससुरालवाले उसे घर में रखने को राजी नहीं हुए।
कई धाराओं में पति व अन्य पर केस
हिसार पुलिस ने अब विवाहिता की शिकायत पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पति, सास व ससुर के खिलाफ धारा 495A/406/323/506/342/376/511/34 IPC के तहत केस दर्ज किया है।
इसमें दहेज प्रताड़ना से लेकर बलात्कार तक की धारा लगी है। आरोपियों की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।
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