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जिओ कंपनी द्वारा दिया गया जुर्माना, क्यों…

भिलाई – नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत रिलायंस जिओ कंपनी के द्वारा मंशा कॉलेज के पास खंडेलवाल फार्म हाउस के सामने केबल बिछाने की तैयारी की जा रही थी इसके लिए कंपनी द्वारा गड्ढा करना प्रारंभ कर दिया गया था।

जिओ कंपनी द्वारा दिया गया जुर्माना, क्यों...

जब इसकी सूचना भिलाई निगम को मिली तो रात्रि में ही निगम के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और कार्य को रुकवाया। रात्रि में कार्यवाही करने पहुंचे भवन अनुज्ञा शाखा के उप अभियंता सिद्धार्थ साहू, सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा ने केबल को पुनः वाहन में डलवाकर 1 दिन के लिए वाहन को अपने कब्जे में ले लिया।

जिओ कंपनी द्वारा दिया गया जुर्माना, क्यों...

उप अभियंता सिद्धार्थ साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि आज जब 30000 रुपए जुर्माना कंपनी के द्वारा भरा गया तब वाहन को उनके सुपुर्द किया गया। रिलायंस जिओ के द्वारा मंशा कॉलेज के पास टावर लगाने की योजना की जानकारी मिली है, इसके लिए अनुमति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, परंतु बिना अनुमति के केबल का काम कंपनी द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था। जबकि केबल बिछाने के लिए भी पृथक से अनुमति की आवश्यकता होती है। दोनों ही प्रकार की अनुमति कंपनी को प्रदाय नहीं की गई है! इसका खामियाजा जुर्माने के रूप में जिओ कंपनी को भरना पड़ा। रात्रि में चोरी छुपे मंशा कॉलेज से लेकर इंदु आईटीआई के समीप तक लगभग 300 मीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए जाने का प्रयास किया जा रहा था। फिलहाल बिना अनुमति के कार्य करने के लिए कंपनी को मना कर दिया गया है। रात्रि में लगभग 8:00 बजे से लेकर 11:00 बजे तक कार्रवाई करते हुए केबल को वाहन में डलवाया गया और जुर्माना की कार्रवाई की गई। इससे पहले भी कई दफा निगमायुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर इस प्रकार की कार्यवाही भिलाई मे की जा चुकी है।

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