प्रधानमंत्री आवास योजना : नियमों में बड़ा बदलाव, 5 साल तक नहीं रहे तो रद्द होगा आशियाना…
नई दिल्लीः पीएम आवास योजना के तहत होने वाली धांधली को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है. अगर आपने भी इस योजना के तहत घर लिया है तो 5 साल तक उस घर में रहना अब जरूरी कर दिया गया है. अगर आप उस घर में नहीं रह रहे हैं या उसे किराये पर लगा रखा है तो वह घर आपसे वापस ले लिया जाएगा.
साथ ही जो पैसे आपने जमा किए हैं, वह भी वापस नहीं होगा. इसका मतलब यह हुआ कि पीएम आवास योजना के तहत मिले घर में 5 साल रहने के बाद ही एग्रीमेंट लीज डीड में बदलाव किया जाएगा.
ये नियम बदले
अभी इन घरों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जाता है. अब केंद्र सरकार पांच साल तक यह देखेगी कि इन घरों में आप रह रहे हैं या नहीं. अब आपका Registered Agreement To Lease डीड में तभी तब्दीली होगी जब आप उस घर में रह रहे होंगे. ऐसा नहीं होने पर विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए करार को खत्म कर देगा. साथ ही आपने जो पैसे जमा किए हैं वह नहीं लौटाया जाएगा.
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