दुर्ग / कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के मागदर्शन में कोटपा एक्ट के तहत दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.जे.पी. मेश्राम द्वारा तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान व शासन द्वारा चलाए जा रहे ।
कोटपा एक्ट 2003 के बारे में जानकारी दिया गया एवं जिला नोडल अधिकारी डॉ. खंडेलवाल के द्वारा तम्बाकू नियंत्रण और जिले में तंबाकू से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दिया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला सलाहकार डॉ. सोनल सिंग के द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के कोटपा एक्ट 2003 के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया ।
धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान प्रतिबंध है व धारा 5 व धारा 6 के तहत किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री व 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तंबाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंध है। इसके साथ ही साथ धारा 7, 8,9 के बारे में भी जानकारी दी गई।
और आज के परिवेश में स्वस्थ्य जीवन शैली के बारे में जानकारी दिया गया कि हम अपने उच्च रक्तचाप मधुमेह हृदय रोग को किस तरह से नियंत्रित कर स्वास्थ्य जीवन व्यतीत करे। कार्यशाला में काउंसलर ललित साहू व सोशल वर्कर कविता ताम्रकार और महिला बाल विकास से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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