दुर्ग

गाइड लाइन दर में छूट का लाभ लेने का अच्छा अवसर

दस्तावेजों के अधिकतम पंजीयन कराने की कलेक्टर ने की अपील

 दुर्ग / राज्य शासन ने आम नागरिकों को राहत देते हुए कैबिनेट में गाइड लाइन दरों पर 10 प्रतिशत की छूट बढ़ा दी है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। इस संबंध में कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आम नागरिकों से अपील की है कि नगर निगम एवं उनके निवेश क्षेत्रों की संपत्तियों के मामले में जिन्हें अपने दस्तावेजों का पंजीयन कराना हो वे बाजार मूल्य मार्गदर्शिका सिद्धांत (मार्केट वेल्यू गाइड लाइन) की स्थल वार दरों में शासन द्वारा बढ़ाई गई छूट का लाभ उठा सकते हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पंजीयक  भुआर्य ने बताया कि शासन द्वारा दी गई इस छूट से अधिकाधिक नागरिक लाभ उठा सकते हैं। कलेक्टर के निर्देश पर इस संबंध में क्रेडाई के सदस्यों के साथ बैठक भी आयोजित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि गाइड लाइन में 40 प्रतिशत छूट  का लाभ 31 मार्च 2022 तक के लिए है।

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