दुर्ग

शहर में गंदगी फैलाने वालो की खैर नहीं,गीला सूखा कचरा अलग-अलग नही दिए जाने पर पड़ सकता है जुर्माना

-घर संसार महासेल द्वारा दुकान के बाहर कचरा डालने पर निगम ने लगाया 2 हज़ार का जुर्माना व गीला सुखा अलग नही करने पर भी जुर्माना हुआ:

गंदगी फैलाने के अलावा प्लास्टिक वेस्ट या सामान्य कचरा जलाने पाए जाने वालों को भी जुर्माना देना पड़ सकता है: आयुक्त

दुर्ग / नगर पालिक निगम अगर आप दुर्गं शहर में कहीं भी (सड़क, पार्क या खुले सार्वजनिक स्थान) पर कचरा डालते है या गंदगी फैलाते है तो सावधान हो जाए। ऐसा करने पर आपको 100 रुपए से लेकर 2000 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। नगर निगम दुर्गं आयुक्त हरेश मंडावी के निर्देश पर नोडल अधिकारी व सहायक स्वास्थ्य विभाग जावेद अली के नेतृत्व में अमले ने सड़क,नाली एवं दुकान के बाहर कचरा व गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना राशि निर्धारित की है।

साथ ही सभी जोन के स्वच्छ्ता निरीक्षक व सफाई दरोगा को लक्ष्य भी दिया है जो लोगो शहर को गंदगी करते पाए जाते है ऐसे लोगों का जुर्माना जरूर काटे। इस कड़ी में आज वार्ड 35 नदी रोड राज कुमार साहू द्वारा रोड पर गंदगी फैलाने पर 2000 रुपए इसी प्रकार वार्ड 44 व 20 आदित्य नगर वार्ड 22 वार्ड 52 वार्ड 7 वार्ड 53 वार्ड 28 एवं गंजपारा में इस तरह गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल

3000 का जुर्माना वसूला गया कार्रवाही के दौरान

स्वास्थ्य विभाग टीम स्वच्छ्ता निरीक्षक जसवीर सिंह भुवाल,सुरेश भारती,राजेन्द्र सर्राठे,मनोहर सेन्द्रे,राजू सिंह,रामलाल भट्ट समेत टीम ने दुकानदारो को समझाया कि इसी तरह नाई या सैलून की दुकान से हेयरकट का कचरा सड़क पर डालते पकड़े जाने पर दुकानदार को 500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा।

प्लास्टिक कचरा फैंकना और कचरा जलाना पड़ जाएगा महंगा या गंदगी फैलाने के अलावा जो व्यक्ति प्लास्टिक वेस्ट को जलाएगा या उसे सार्वजनिक स्थान पर फैंकेगा उस पर उसे भी जुर्माना देना पड़ेगा। प्लास्टिक कचरा जलाते पकड़े जाने पर व्यक्ति पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

आवासीय भवनों से रोड या गली में कचरा डालने पर

दुकानों के बाहर चाट पकड़ी, चाय, ज्यूस, सब्जी इत्यादि का व्यवसाय ठेले पर करने वाले अगर कचरा फैलाता है उनसे भी जुर्माना की कार्रवाही किय्या जाएगा।

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