गैंगस्टर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मुख्तार अंसारी की पेशी, 60 दिन की जूडिशियल रिमांड स्वीकृत

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक व गैंगेस्टर कोर्ट के प्रभारी आसिफ इकबाल रिजवी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी की पेशी हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से थाना सरायलखंसी के गैंगेस्टर मामले में 60 दिन का जूडिशियल रिमांड स्वीकृत किया।
न्यायालय ने अगली पेशी दो महीने के लिए नियत कर दिया। बताते चलें कि गैंगेस्टर कोर्ट ने जरिये वारंट बी के तहत मुख्तार अंसारी को तलब किया गया था। सदर विधायक के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने न्यायालय में आवेदन किया कि मुख्तार अंसारी को विधि विरुद्ध आरोपी बनाया गया है।
इस पर अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक व गैंगेस्टर कोर्ट के प्रभारी आसिफ इकबाल रिजवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता व गैंगस्टर कोर्ट के विशेष शासकीय अधिवक्ता कृष्ण शरण के तर्कों को सुना। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने 60 दिन का जूडिशियल रिमांड स्वीकृत किया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्तार अंसारी व जेल अधीक्षक बांदा जेल से जुड़े रहे। अभियोजन के अनुसार थानाध्यक्ष सरायलखंसी ने न्यायालय में आवेदन किया था कि सदर विधायक मुख्तार अंसारी थाने के अपराध संख्या 08/2022 धारा 3 (1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त है। साथ ही साथ वे थाना क्षेत्र के सरवां में स्थित एक विद्यालय को उसके प्रबंधक व अन्य से मिली भगत कर विधायक निधि का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी में भी संलिप्त हैं। इस मामले में विधायक व प्रबंधक सहित कई लोगो को आरोपी बनाया गया है तथा उनके विरुद्ध गैंगेस्टर का मामला पंजीकृत किया गया है।
संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे
http://jantakikalam.com