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मध्य प्रदेश में सभी आवश्यक सेवाओं पर एस्मा कर दिया गया लागू

भोपालमध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) को देखते हुए सरकार ने एस्मा (Esma) लागू कर दिया है. मेडिकल और सभी आवश्यक सेवाओं पर ये लागू है. सरकारी और निजी अस्पतालों में अब कोई भी कर्मचारी या डॉक्टर ड्यूटी से इंकार नहीं कर सकेंगे. मध्य प्रदेश में कोरोना के लगातार केस बढ़ने के कारण सरकार ने अपनी तैयारी दुरुस्त कर दी है. हालात ना बिगड़ें इसलिए सरकार ने आवश्यक सेवाओं के लिए एस्मा लागू कर दिया है.गृह विभाग की ओर से राजपत्र में प्रकाशित की गई सूचना के मुताबिक सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में सेवाओं में एस्मा लागू किया गया है. इसके दायरे में स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल उपकरण, दवाइयों की बिक्री, एम्बुलेंस, पानी और बिजली की आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाएं, खाद्य एवं पेयजल प्रबंधन शामिल किया गया है. कोई भी कर्मचारी इन सेवाओं को देने से इनकार नहीं कर सकेगा.

ये भी है तैयारी
मध्यप्रदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को फिर से बैठक की. उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं. सरकार की तैयारी पर नजर डालें तो अभी की स्थिति में 16 हजार 527 आइसोलेशन बेड, 27 हजार 645 ऑक्सीजन सपोर्ट बेडस और 11 हजार 917 आई.सी.यू. एच.डी.यू बेड हैं. ऑक्सीजन प्लांट की रोज मॉनिटरिंग की जा रही है. सरकार का दावा है कि सभी ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल हैं.

 ये लगाए गए प्रतिबंध
कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण कुछ प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं. बड़े मेलों पर रोक लगा दी गयी है. जो मेले लगे हुए हैं उन पर अभी फैसला नहीं हुआ है. शादी समारोह में केवल 250 लोग शामिल हो सकेंगे. इसके अलावा अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोगों को इजाजत होगी. प्रदेश में किसी तरह के मेलों का आयोजन नहीं किया जाएगा. मास्क लगाने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

 

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