छत्तीसगढ़दुर्ग

वाहन किराया लेकर ठगी करने वाले आरोपियों से 10 वाहन जप्त, अपराधी गिरोह का खुलासा…

दुर्ग संक्षिप्त विवरण :

प्रार्थी आकुब खान के लिखित आवेदन पर थाना मोहन नगर में अपराध क्रमांक 221/2026 धारा 318(4), 316(5), 3(5) बीएनएस के तहत नामजद आरोपी अमित कुमार सिंह एवं ओमप्रकाश सिन्हा के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपीगण “माँ लक्ष्मी टूर एण्ड ट्रेवल्स” के नाम से लोगों से वाहन किराये पर लेकर संचालित करते थे, परंतु वाहन मालिकों को किराया भुगतान नहीं करते थे तथा वाहनों को अन्य व्यक्तियों के पास गिरवी रख देते थे।

मामले की जांच के दौरान आरोपी अमित कुमार सिंह, उम्र 28 वर्ष, निवासी चारभाटा थाना बागनदी, जिला राजनांदगांव एवं वरुण सलामे, उम्र 25 वर्ष, निवासी बुधवारीपारा डोंगरगढ़ थाना डोंगरगढ़ को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे एवं उनके द्वारा गिरवी रखे गए वाहनों से कुल 09 चार पहिया वाहन एवं 01 मोटर साइकिल जप्त की गई। आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

▪️ घटना का कारण :

आर्थिक लाभ अर्जित करने हेतु छलपूर्वक वाहन किराये पर लेकर भुगतान न करना एवं वाहनों को गिरवी रखना

▪️ घटनास्थल :

थाना मोहन नगर क्षेत्र, दुर्ग

▪️ आरोपी का विवरण :

1. अमित कुमार सिंह, उम्र 28 वर्ष, निवासी चारभाटा थाना बागनदी, जिला राजनांदगांव
2. वरुण सलामे, उम्र 25 वर्ष, निवासी बुधवारीपारा डोंगरगढ़ थाना डोंगरगढ़

▪️ जप्त सामग्री :

1. महिंद्रा स्कार्पियो CG 08 BD 6198

2. महिंद्रा स्कार्पियो CG 08 BL 4692

3. सुजुकी अर्टिगा CG 04 NV 5897

4. महिंद्रा थार CG 07 CS 0702

5. स्विफ्ट कार CG 04 CG 084364

6. टाटा पंच CG 08 AT 9355

7. बुलेट मोटर साइकिल CG 08 BF 0260

8. वरना कार CG 08 BG 2009

9. बलेनो CG 04 QR 9772

10. अर्टिगा CG 08 DC 5750

▪️ सराहनीय भूमिका :

उक्त कार्यवाही में थाना मोहन नगर पुलिस स्टाफ की सक्रिय एवं प्रभावी भूमिका रही, जिनके द्वारा त्वरित विवेचना कर आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी संख्या में वाहन बरामद किए गए।

▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वाहन किराये पर देने से पूर्व संबंधित व्यक्ति/संस्था का सत्यापन अवश्य करें एवं बिना वैधानिक दस्तावेज के वाहन न दें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

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