अपराधछत्तीसगढ़दुर्ग

अपहृत बालक को अन्य राज्य से सकुशल बरामद कर साइबर धोखाधड़ी से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया

दुर्ग संक्षिप्त विवरण :

थाना पुरानी भिलाई में दिनांक 05.03.2026 को अपराध क्रमांक 125/2026 धारा 137(2) बीएनएस के अंतर्गत अपहरण का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। अपहृत बालक की पतासाजी हेतु पुलिस टीम को अन्य राज्यों झारसुगुड़ा (ओडिशा) एवं धनबाद (झारखंड) भेजा गया।

पतासाजी के दौरान बालक के संपर्क में आए व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपीगण बैंक खातों/पासबुक को अवैध रूप से उपलब्ध कराकर साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से धन अर्जित करने का कार्य करते थे।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि दिनांक 01.03.2026 को एकाउंट से संबंधित लेनदेन के विवाद के कारण बालक धनबाद गया था, जहां आरोपियों द्वारा उससे पैसों की मांग की गई थी। बाद में बालक को छोड़ दिया गया, जिसे पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.03.2026 को धनबाद से सकुशल बरामद किया गया।

विवेचना के दौरान आरोपियों द्वारा साइबर धोखाधड़ी के उद्देश्य से बैंक खातों का उपयोग कर अवैध लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाना पाया गया, जिस पर थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 128/2026 धारा 318(4), 62, 3(5) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

▪️ घटना का कारण :

साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से अवैध रूप से धन प्राप्त करने का प्रयास

▪️ घटनास्थल :

धनबाद (झारखंड) एवं झारसुगुड़ा (ओडिशा) क्षेत्र

▪️ आरोपी का नाम :

1. रितेश कुमार शर्मा, उम्र 36 वर्ष, निवासी झारसुगुड़ा (ओडिशा)

2. आकाश कुमार रवानी, उम्र 22 वर्ष, निवासी जिला धनबाद (झारखंड)

3. एक अपचारी बालक

▪️ जप्त सामग्री :

प्रकरण में प्रयुक्त बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य

▪️ सराहनीय भूमिका :

उक्त कार्यवाही में थाना पुरानी भिलाई की पुलिस टीम द्वारा अन्य राज्यों में समन्वय स्थापित कर अपहृत बालक की सकुशल बरामदगी एवं आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड या पासबुक का उपयोग अवैध कार्यों के लिए न करने दें। इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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