छत्तीसगढ़भिलाई

बीएसपी टाउनशिप में लंबित विद्युत बिलों की वसूली हेतु विधिसम्मत कार्यवाही प्रारंभ…

भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) टाउनशिप प्रशासन द्वारा दुकानों एवं आवासीय क्वार्टरों के लंबित विद्युत बिलों की वसूली सुनिश्चित करने हेतु विधिसम्मत कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। यह कदम विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने तथा नियमानुसार राजस्व वसूली के उद्देश्य से उठाया गया है।

उल्लेखनीय है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के अंतर्गत विद्युत बिल का भुगतान न करना स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन है। इसी क्रम में टाउनशिप प्रशासन द्वारा संबंधित दुकानदारों, निवासियों एवं अन्य विद्युत उपभोक्ताओं को विधिवत नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

नोटिस जारी होने के 15 दिवस पश्चात भी बकाया राशि का भुगतान न किए जाने की स्थिति में विद्युत आपूर्ति विच्छेदन (डिस्कनेक्शन) की कार्यवाही की जा रही है। यह प्रक्रिया आगे भी निरंतर एवं सख्ती के साथ जारी रहेगी। विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वितरण कंपनी (DISCOM) को बकाया भुगतान की स्थिति में विद्युत आपूर्ति काटने का विधिक अधिकार प्राप्त है।

तदनुसार, नियमों के अनुपालन में कुछ प्रमुख दुकानों पर कार्रवाई करते हुए उनकी विद्युत आपूर्ति भी विच्छेदित की जा चुकी है।
बीएसपी टाउनशिप प्रशासन ने सभी संबंधित उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने लंबित विद्युत बिलों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें तथा सहयोग करें।

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