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बिना अनुमति सड़क जाम और शासकीय कार्य में बाधा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार…

बिना अनुमति सड़क जाम और शासकीय कार्य में बाधा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार...

R.O. No. - 13538/42

दुर्ग। बिना अनुमति प्रदर्शन कर मार्ग अवरुद्ध करने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल से हाथापाई कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में दुर्ग पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में अब तक कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

बिना अनुमति प्रदर्शन कर किया गया था सड़क जाम

पुलिस के अनुसार 1 दिसंबर 2025 को थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के पटेल चौक, बीएसएनएल ऑफिस के सामने कुछ लोगों ने जमीन रजिस्ट्री की बढ़ी दरों के विरोध में बिना पूर्व अनुमति प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी थी। इससे आवागमन बाधित हो गया था।

ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों से हाथापाई

मौके पर मौजूद पुलिस टीम द्वारा प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उग्र व्यवहार करते हुए पुलिस कर्मचारियों से हाथापाई की। घटना में कई पुलिस जवान घायल हुए, जिनमें प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के कर्मचारी शामिल हैं।

BNS की धाराओं में केस दर्ज, जांच जारी

घटना के संबंध में थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध क्रमांक 609/2025 के तहत धारा 221, 126(2), 191(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

हाईकोर्ट से जमानत के बाद आरोपी की गिरफ्तारी

जांच के दौरान पूर्व में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। मामले के एक अन्य आरोपी मनोज राजपूत (50 वर्ष), निवासी सिकोला भाठा, दुर्ग को उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद विधिवत गिरफ्तार किया गया। बाद में सक्षम जमानतदार पेश करने पर उसे जमानत मुचलके पर रिहा किया गया।

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अब तक गिरफ्तार आरोपी

फरार आरोपियों की तलाश तेज

पुलिस द्वारा फरार आरोपियों — शुभम सिंह राजपूत, यशवंत सिंह राजपूत, ओमप्रकाश कोटवानी, गीतेश ठाकुर एवं अन्य — की पतासाजी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

जप्ती और पुलिस टीम की भूमिका

इस प्रकरण में कोई भौतिक जप्ती नहीं की गई है। कार्रवाई में थाना सिटी कोतवाली के पुलिस स्टाफ की सक्रिय और सराहनीय भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, धरना या सभा से पहले विधिसम्मत अनुमति अवश्य लें। सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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