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अधिकारियों के लिए कार्यालयीन व दौरा दिवस निर्धारित

दुर्ग / राज्य शासन ने अधिकारियों की कार्यालयीन उपस्थिति एवं क्षेत्र भ्रमण को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शासन के अनुसार विभिन्न विभागों के अधिकारियों के क्षेत्र भ्रमण एवं दौरा के कारण कार्यालयीन कार्य प्रभावित हो रहे थे तथा आम जनता से भेंट के समय में अनियमितता हो रही थी जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य के सभी राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारी अब प्रत्येक मंगलवार एवं बुधवार को अनिवार्य रूप से अपने-अपने मुख्यालय एवं कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। इन दिनों में कार्यालयीन नस्तियों का निराकरण, विभागीय समीक्षा एवं आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं क्षेत्रीय निरीक्षण, फील्ड विजिट एवं अन्य बाह्य कार्यों के लिए केवल गुरुवार एवं शुक्रवार निर्धारित किए गए हैं। अधिकारियों को अपने दौरा कार्यक्रम इसी समयावधि में तय करने के निर्देश दिए गए हैं।

विशेष परिस्थितियों जैसे कानून-व्यवस्था, अत्यावश्यक शासकीय कार्य अथवा वरिष्ठ कार्यालय द्वारा आहूत बैठकों की स्थिति में ही इस समय-सारणी में परिवर्तन मान्य होगा। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार का उल्लंघन अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना में 325 अपात्र हितग्राहियों की सूची पर दावा-आपत्ति आमंत्रित

दुर्ग / प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत दुर्ग जिले में अपात्र पाए गए हितग्राहियों की सूची पर दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई है। जिले की स्थायी प्रतीक्षा सूची 2011, आवास प्लस सूची 2018 एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची में शामिल ऐसे हितग्राही, जो विभिन्न कारणों से अपात्र पाए गए हैं तथा जिन्हें योजना के नियमानुसार लाभान्वित किया जाना संभव नहीं है, उनकी सूची को संबंधित ग्रामसभा एवं जिला स्तरीय अपीलीय समिति के अनुमोदन के पश्चात विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।

इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के अंतर्गत दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा सूची के 82, आवास प्लस सूची के 108 तथा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सूची के 135, इस प्रकार कुल 325 अपात्र हितग्राहियों की सूची तैयार की गई है।

संबंधित ग्रामसभा एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के उपरांत जिला स्तरीय अपीलीय समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए उक्त सूची को दावा-आपत्ति हेतु प्रकाशित किया गया है। प्रकाशित सूची का अवलोकन दुर्ग जिले की सभी ग्राम पंचायत भवनों, जिला दुर्ग की आधिकारिक वेबसाइट https://durg.cg.gov.in तथा जिला पंचायत दुर्ग की आधिकारिक वेबसाइट zpdurg.com पर किया जा सकता है।

दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्थल जिला पंचायत दुर्ग, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शाखा, प्रथम तल एवं जिला पंचायत की आवक-जावक शाखा निर्धारित किया गया है। हितग्राही अपनी दावा-आपत्ति जिला पंचायत की आवक-जावक शाखा में साधारण डाक, पंजीकृत डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर 13 फरवरी 2026 (शुक्रवार) सायं 5.30 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त किसी भी प्रकार के दावा आपत्ति पर विचार नही किया जाएगा।

मृतकों के परिजनों को मिली 12 लाख रूपए की आर्थिक सहायता

दुर्ग / कलेक्टर अभिजीत सिंह ने दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 12 लाख रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मकान नंबर 411 सरस्वती नगर, तहसील व जिला दुर्ग निवासी योगेश चक्रधारी की विगत 04 सितम्बर 2022 को सांप के काटे जाने पर उनके परिजन मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ईलाज के दौरान योगेश की मृत्यु 05 सितम्बर 2022 को हुई थी।

इसी प्रकार ग्राम लिमतरा तहसील अहिवारा जिला दुर्ग निवासी सौम्य सेन की मृत्यु विगत 01 जून 2024 को अमलेश्वर काली मंदिर के सामने तालाब में नहाने के दौरान पानी में डुबने से मृत्यु और ग्राम कुगदा तहसील भिलाई-03 जिला दुर्ग निवासी भरत यादव की मृत्यु विगत 03 अक्टूबर 2024 को सत्य नगर कुगदा के दम्मा तालाब में नहाने के दौरान पानी में डुबने से हुई थी।

कलेक्टर द्वारा शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप स्व. योगेश चक्रधारी के पिता श्री कोमल चक्रधारी, स्व. भरत यादव के पत्नी श्रीमती दुरपति बाई और स्व. सौम्य सेन के पिता हरिहर सेन को क्रमशः 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त

दुर्ग / छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अधिनियम की धारा-9 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिलों के कलेक्टरों को इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। जारी आदेश के अनुसार दुर्ग जिले के लिए कलेक्टर अभिजीत सिंह को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

नवीन पंचायत भवन निर्माण के लिए 12.93 लाख रूपए स्वीकृत

दुर्ग / जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे द्वारा मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजनांतर्गत विकासखण्ड धमधा के ग्राम ढाबा में नवीन पंचायत भवन निर्माण के लिए 12 लाख 93 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग दुर्ग द्वारा प्रेषित तकनीकी स्वीकृति के आधार पर अनुशंसित कार्य को संपादित कराए जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धमधा को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्याे का संपादन कार्यकारी एजेंसी संबंधित ग्राम पंचायत होगी।

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