
दुर्ग । मामले का विवरण इस प्रकार है कि *दिनांक 04.01.2026 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम धनोरा निवासी संतोष गिरी अपने साथी राज नायक की एक्टीवा वाहन में अधिक मात्रा में शराब रखकर बिक्री करने के लिये बोरसीभाठा रेल्वे फाटक तरफ से निकलने की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा गया मौके पर आबकारी एक्ट अंतर्गत विधिवत कार्यवाही किया गया।
आरोपियों की तलाशी पर आरोपी 1. राज नायक के कब्जे सेे एक्टीवा वाहन मेें रखा हुआ एक प्लास्टिक की बोरी में डिब्बा अंदर 10 बोतल जिसमें अंग्रेजी में रॉयल स्टैग सुपिरीयर विस्की, अंग्रेजी शराब जुमला 7.500 बल्क लीटर कीमती 8400/- रूपये, एवं एक स्लेटी कलर की एक्टीवा वाहन क्रमांक-सीजी0.7/सीआर/4533,
कीमती 40,000/- रूपये, एक सिल्वर कलर की एंड्राईड मोबाईल कीमती 15,000/- रूपये तथा आरोपी संतोष गिरी के कब्जे सेे एक खाखी रंग के कार्टून के अंदर भरे 48 पौवा रॉयल ब्लू माल्ट व्हिस्की अंग्रेजी शराब, जुमला 8.64 बल्क लीटर, जुमला कीमती 4800/- रूपये, तथा एक सैमसंग कंपनी का स्लेटी कलर का मोबाईल फोन, कीमती 10,000/- रूपये जुमला कीमती 78,200/- रूपये को जप्त किया गया है।
प्रकरण में आरोपियों को शराब खरीदने बिक्री करने ले जाने के संबंध में पुछताछ कर, मेमोरेण्डम लिया गया जो अपने अन्य 03 साथियों के साथ मिलकर संघटित रूप से दीगर राज्य से शराब लाकर दुर्ग भिलाई शहर में बिक्री करना बताने पर प्रकरण में धारा 111(1) बीएनएस भी जोड़ी गई है।
प्रकरण में आरोपियों के विरूद्व अपराध क्रमांक-12/2026, धारा-34(2) आबकारी एक्ट, 111(1) बीएनएस कायम कर आरोपियों को आज दिनांक 14.01.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केन्द्रीय जेल दुर्ग भेजा गया है। प्रकरण मेें अन्य 03 आरोपियों की पतासाजी एवं विवेचना जारी है।*
नाम आरोपीः-
1.राज नायक पिता पिताम्बर नायक, उम्र-19 वर्ष, पता सीएच-4, दुर्गा मंदिर के सामने, उड़िया बस्ती, सेक्टर-5, थाना भिलाईनगर जिला दुर्ग, (छ0ग0), मो0नं0- 6263771514
2.संतोष गिरी पिता स्व0 शंभु गिरी, उम्र-47 वर्ष, साकिन अग्रसेन आईटीआई के पास, ग्राम धनोरा, थाना पदमनाभपुर, जिला दुर्ग, (छ0ग0), 8319035999
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