
दुर्ग। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.12.25 को प्रार्थी उपेंद्र साहू पिता रामेश्वर साहू उम्र 21 साल पता वार्ड नंबर 55 स्कूल पारा पुलगांव थाना पुलगांव जिला दुर्ग द्वारा *रिपोर्ट दर्ज कराया कि अपने साथी चंद्रशेखर यादव के साथ साइकिल में बैठकर दुर्ग की ओर जा रहे थे
करीब शाम 7:30 बजे जलाराम वाटिका के सामने मेन रोड पुलगांव के पास पीछे से वाहन क्रमांक सीजी 07 सीडब्लू 1128 की चालक द्वारा शाम को आने-जाने वाले लोगों के कारण रोड काफी भीड़भाड रहता है गाड़ी को तेजी से चलने से साइड में एक्सीडेंट से किसी को भी मृत्यु हो सकती है जानते हुए भी वाहन चालक द्वारा तेजी से वाहन चलाते हुए
पीछे से प्रार्थी व उसके साथी चंद्रशेखर यादव को साइकिल सहित ठोकर मार दिया है जिससे चंद्रशेखर की मृत्यु हो गई की रिपोर्ट पर वाहन चालक के विरुद्ध थाना पुलगांव में अपराध क्रमांक 639/25 धारा 105(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी वाहन चालक श्यामलाल कोसरे* पिता सुखनू दास कोसरे उम्र 26 साल पता पता खमरिया भाटा जुनवानी चौकी स्मृति नगर थाना सुपेला को आज दिनाँक 17.12.2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया l माननीय न्यायालय के आदेश पर आरोपी वाहन चालक को केंद्रीय जेल दुर्ग निरुद्ध किया गया।
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