
दुर्ग। थाना सुपेला पुलिस ने जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पिछले 5 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एक राय होकर जमीन की कूटरचना कर अपने नाम कराने का आरोप है।
पुलिस के अनुसार, इस प्रकरण में पूर्व में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है। फरार आरोपी मलेश्वर उर्फ मालेश राव के खिलाफ धारा 173(8) जाफौ के तहत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। आरोपी की तलाश लगातार की जा रही थी।
दिनांक 15 दिसंबर 2025 को रात्रि गश्त के दौरान सुपेला पुलिस ने आरोपी के घर दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 14 जनवरी 2021 को आवेदक विजय कुमार पिता बालेश्वर प्रसाद, उम्र 57 वर्ष, निवासी क्वार्टर नंबर बी/7, स्टाफ कॉलोनी, आदित्यपुरम, सावा-शंभूपुरा रोड, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) ने अपनी पत्नी मंजू विजय कुमार के साथ थाना सुपेला में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में बताया गया कि उन्होंने वर्ष 1994 में गृह निर्माण सहकारी समिति से पटवारी हल्का नंबर 14, खसरा नंबर 2628/14, प्लॉट नंबर 93-बी, रकबा 216 वर्गमीटर भूमि खरीदी थी। वर्ष 2020 में ऑनलाइन रिकॉर्ड जांच के दौरान उक्त भूमि उनके नाम पर दर्ज नहीं पाई गई।
प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया कि राजू खान, बलदेव सिंह भांबरा एवं अन्य आरोपियों द्वारा धोखाधड़ी कर उक्त भूमि को रजिस्ट्रार कार्यालय से किसी अन्य व्यक्ति के नाम नामांतरण करा दिया गया।
प्रकरण विवरण
- अपराध क्रमांक: 37/2021
- धारा: 420, 419, 467, 468, 471, 34 भादवि
गिरफ्तार आरोपी
- नाम: मलेश्वर उर्फ मालेश राव
- पिता का नाम: सिमादी राव
- उम्र: 35 वर्ष
- पता: कृष्णा नगर चौक, शासकीय स्कूल के पास, थाना सुपेला, जिला दुर्ग (छ.ग.)
इस कार्रवाई में निरीक्षक विजय कुमार यादव, थाना सुपेला सहायक उप निरीक्षक संतोष मिश्रा, प्र.आर. योगेश चंद्राकर एवं आरक्षक सूर्यप्रताप सिंह की सराहनीय भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जमीन संबंधी धोखाधड़ी के मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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