
दुर्ग – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की दिनाँक 29.10.25 को आशाराम बापू आश्रम के सामने शराब की बात पर आहत रोशन ढीमर और आरोपी हरीश चन्द्र साहू के बीच झगड़ा विवाद होने लगा इसी दौरान आरोपी द्वारा बांस के डण्डा से रोशन ढीमर के सिर, कंधा में सांघातिक चोट पहुंचाया गया जिससे रोशन ढीमर वही बेहोश हो गया
जिसे मुतर्जरर को परिजन शंकराचार्य अस्पताल जुनवानी भिलाई में ले जाकर भर्ती कराये। प्रकरण में विवेचना के दौरान मुतर्जरर का बेड हेड टिकट लिया गया। डॉक्टर साहब से प्राप्त बेडहेड व अन्य मेडिकल रिपोर्ट में अभिमत लिया गया जिसमें डाक्टर साहब के द्वारा आहत को आयी चोट से समय पर उपचार न होने से मृत्यु सभंव होना बताया गया
जिसके पश्चात प्रकरण में हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई एवं आरोपी हरिश्चंद्र साहू को विधिवत् गिरफ्तार कर आज दिनांक 28.11.2025 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
अपराध कमांक- 1320/2025 धारा 296, 115(2), 351(3), 109(1) बीएनएस,
नाम आरोपीः- हरीश चन्द्र साहू पिता कन्हैया साहू उम्र 49 वर्ष पता मकान 84/5 नेहरू नगर पूर्व थाना सुपेला जिला दुर्ग (छ.ग.)
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक विजय कुमार यादव एवं सुपेला थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
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